फिरोजाबाद में आठ साल पुराने मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 16 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी ने मामूली विवाद में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी।
वर्ष 2014 का है मामला
आठ मार्च 2014 को उत्तर थाना में गंगा नगर निवासी दलवीर सिंह यादव ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया कि उसका नाती अनिल यादव और शानू शादी में जाने के लिए ऐलान नगर की पुलिया पर खड़े थे। वहां खड़े शिशुपाल से किसी बात पर विवाद हो गया। इसी बीच पड़ोसी रिंकू निवासी न्यू रामगढ़ उत्तर पहुंच गया और अनिल से विवाद की वजह पूछने लगा। इस पर शिशुपाल ने अनिल के पेट में और रिंकू की पीठ में चाकू मार कर घायल कर दिया। इलाज के लिए आगरा ले जाते समय अनिल की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। एडीजीसी अजय कुमार यादव ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो राम नरायन की अदालत ने शिशुपाल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 16 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
जानलेवा हमले के चार दोषियों को सात साल की सजा
साढ़े छह साल पहले जानलेवा हमले की घटना के चार आरोपितों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने सात-सात साल की सजा सुनाई। मामला मटसेना थाना क्षेत्र से मामला जुड़ा है। वादी अनिल कपूर निवासी अकलाबाद हसनपुर ने राजन सिंह, राजू, राजा और उसके फूफा श्यामबाबू निवासीगण अकला हसनपुर के खिलाफ जानलेवा हमला बोलकर गंभीर रूप से घायल करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। डीजीसी राजीव उपाध्याय ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव फौजदार की अदालत ने चारों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा और नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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