फिरोजाबाद में न्यायालय ने 8 साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आठ साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 23 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी ने ननिहाल में आई किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। इसे लेकर आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।
8 साल पहले का है मामला
आठ साल पहले ननिहाल में आई किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने शनिवार को आठ साल की सजा और 23 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
मामला उत्तर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। 18 मई 2014 को वादी की करीब 15 वर्षीय भांजी उनके घर पर आई थी। 11 जून की दोपहर 12 बजे रिंकू उर्फ आकाश निवासी अमर कायमपुर, क्वारसी अलीगढ़ ने वादी की भांजी को बहला फुसला कर भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित और किशोरी की तलाश में जुट गई। कुछ दिन बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपित को जेल भेजा था।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सुनाया फैसला
मुकदमे की विवेचना के दौरान आरोपित द्वारा किशोरी से दुष्कर्म करने का भी पता चला। इसके बाद आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म करने और पोक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कराया गया था। एडीजीसी कमल सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय संख्या एक अरविंद कुमार यादव द्वितीय की अदालत ने रिंकू को दोषी पाते हुए आठ साल की सजा और 23 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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