फिरोजाबाद के अस्पताल में तीमारदार के साथ दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने पांच साल पहले अस्पताल में अपनी इलाज कराने आई महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
अस्पताल की कैंटीन में काम करता था आरोपी
शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया गया था कि उसकी पत्नी 27 अक्टूबर 2017 को अपनी मां का इलाज फिरोजाबाद सरकारी अस्पताल में करा रही थी। अस्पताल की कैंटीन में काम करने वाले मदन सिंह निवासी शहबाजपुर थाना बिंदकी, फतेहपुर ने उसकी पत्नी को अस्पताल के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था। कुछ दिन बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था।
दलीलें सुनने के बाद दिया फैसला
आरोपी के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल किया था। एडीजीसी अवधेश शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश- एफटीसी एक अनुराग शर्मा की अदालत ने बुधवार को मदन को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
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