गौतमबुद्ध नगर की एडीजे/पॉक्सो वन कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने दोषी को 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन अधिकारी चवन पाल भाटी और नीटू विश्नोई ने बताया कि 30 नवंबर 2015 को रबूपुरा थाना क्षेत्र की एक नाबालिक घर से शौच के लिए गई थी, तभी आरोपी रवि ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने घर आकर पूरी घटना परिजनों को बताई। जिसके बाद परिजनों ने रबूपुरा थाने में तहरीर दी। पुलिस ने दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट व एससी/एसटी की धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान कोर्ट पैरोकार राहुल सैनी ने मामले में पैरवी की।
जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एडीजे / पॉक्सो वन अनिल कुमार ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी रवि को दोषी मानते हुए 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा न करने पर 3 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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