नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। NGT के नियमों का उल्लंघन करने पर 29 बिल्डर सोसायटी को नोटिस जारी किया जा रहा है। इन पर जुर्माना लगाने की तैयारी है। प्राधिकरण के नियोजन विभाग ने इसकी रिपोर्ट तैयार कर आला अधिकारियों को भेज दी गई है।
दरअसल, सोसायटी से निकलने वाले सीवेज को बिना शोधित किए नालों में नहीं डाला जा सकता है। इसके लिए सोसायटी में STP प्लांट लगाने का प्रावधान है। दरअसल, बिल्डरों ने सोसाइटी में एसटीपी प्लांट लगाकर प्राधिकरण से ओसी व सीसी तो हासिल की, लेकिन उनका संचालन अब तक नहीं किया गया है।
नालों में बहाया जा रहा था सीवेज
प्राधिकरण की टीम ने हाल ही में कई सोसायटियों का निरीक्षण किया। इस दौरान 29 सोसायटी में STP प्लांट लगे थे, लेकिन उनका संचालन नहीं किया जा रहा था। यहां सीवेज सीधे नालों में बहाया जा रहा था। बिल्डरों का कहना है कि जब तक पूरा लोड नहीं मिलता, एसटीपी काम नहीं करते।
इसकी बड़ी वजह यह है कि अधिकांश बिल्डरों ने एक साथ योजना को पूरा कर ओसी व सीसी (अधिभोग प्रमाण पत्र) नहीं लिया। बल्कि पार्ट वाइज सीसी जारी होने से यह समस्या हुई। एसटीपी को लोड मिला नहीं और वह कार्य नहीं कर पा रहे हैं।
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