राणा अय्यूब पर SC में अब 25 जनवरी को सुनवाई:गाजियाबाद कोर्ट से जारी समन को दी है चुनौती, दर्ज है मनी लॉन्ड्रिंग का केस

गाजियाबाद4 महीने पहले
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पत्रकार राणा अय्यूब पर पिछले साल गाजियाबाद में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। - Dainik Bhaskar
पत्रकार राणा अय्यूब पर पिछले साल गाजियाबाद में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था।

पत्रकार राणा अय्यूब के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में 25 जनवरी को सुनवाई होगी। आज यानि सोमवार को सुनवाई करने वाली बेंच ने बैठक रद कर दी, इसलिए अगली तारीख लगाई है।

गाजियाबाद की विशेष PMLA कोर्ट द्वारा जारी समन को राणा अय्यूब ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले पर 23 जनवरी को सुनवाई होनी थी। लेकिन याचिका सुनने वाली बेंच ने बैठक रद कर दी। इस केस की सुनवाई जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष होनी थी। एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और दोपहर 2 बजे या शाम 4 बजे तत्काल लिस्टिंग की मांग की।

सीजेआई ने कहा कि मामले को शुक्रवार (27 जनवरी) को पोस्ट किया जा सकता है। इस पर वृंदा ग्रोवर ने बताया कि अय्यूब को उस दिन गाजियाबाद की अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। इस पर सीजेआई मामले को 25 जनवरी को सुनने पर सहमत हुए।

इंदिरापुरम थाने में दर्ज हुई थी FIR
'हिंदू IT सेल' के फाउंडर विकास सांकृत्यायन ने राणा अयूब के खिलाफ पिछले साल गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कराया था। ईडी ने इस केस की जांच की और पिछले दिनों आरोप पत्र गाजियाबाद कोर्ट में दायर कर दिया।

आरोप- 2.69 करोड़ फंड आया, खर्च किए सिर्फ 29 लाख रुपए
ED ने चार्जशीट में कहा है कि राणा अय्यूब ने ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म केट्‌टो पर तीन कैंपेन शुरू किए थे। इनके जरिए अप्रैल-मई 2020 के बीच स्लम में रहने वाले लोगों और किसानों के लिए, जून-सितंबर 2020 के बीच असम, बिहार और महाराष्ट्र में राहत कार्य के लिए और मई-जून 2021 में कोरोना प्रभावित लोगों के लिए फंड जुटाया गया।

राणा अय्यूब को 2.69 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला, जिसमें से 80.49 लाख रुपए फॉरेन करेंसी में आए। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट (FCRA) का उल्लंघन करने के आरोप में राणा अय्यूब के खिलाफ जांच शुरू की, जिसके बाद अय्यूब ने फॉरेन डोनेशन लौटा दिया।

ED के मुताबिक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो फंड जुटाया गया वह पहले अय्यूब के पिता और बहन के अकाउंट में आया और यहां से अय्यूब के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। इसमें से 50 लाख रुपए लेकर अय्यूब ने अपने लिए फिक्स्ड अकाउंट खोला, जबकि 50 लाख रुपए दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। सिर्फ 29 लाख रुपए राहत कार्यों में इस्तेमाल किए गए।

ईडी के आरोप पत्र पर सुनवाई के लिए गाजियाबाद की अदालत ने राणा अयूब को समन जारी किया है। इससे राहत पाने के लिए राणा अयूब ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है, जिस पर अब 25 जनवरी को सुनवाई होनी है।