गाजियाबाद की एक अदालत ने बागपत के अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) मनीष मिश्रा का गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि वे एएसपी को 19 अक्तूबर तक कोर्ट में पेश करें।
मामला 16 अक्तूबर 2016 का है। सिहानी गेट थाना क्षेत्र में सात वर्षीय बच्ची से उसके 26 वर्षीय मामा परविंदर ने दुष्कर्म किया था। ये वारदात पार्क में खेलते वक्त हुई थी। इसके बाद बच्ची ने घर पहुचंकर परिजनों को घटनाक्रम बताया और फिर मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने परविंदर को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया था।
इस मुकदमे की सुनवाई गाजियाबाद की पॉक्सो कोर्ट में चल रही है। मनीष मिश्र उस वक्त गाजियाबाद में बतौर एएसपी तैनात थे और इस केस के सुपरविजन ऑफिसर थे। कई बार तारीखें पड़ने के बावजूद वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इस पर पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश संगीता कुमारी ने वर्तमान में बागपत में एएसपी मनीष मिश्र के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। इस मुकदमे में अगली सुनवाई 19 अक्तूबर को होनी है।
मेरठ कोर्ट ने भी गिरफ्तारी का दिया था आदेश
अभी कुछ दिन पहले ही मेरठ की एडीजे-15 कोर्ट ने भी एएसपी मनीष मिश्र को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। एक अभियुक्त न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। सभी लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है। सिर्फ एएसपी मनीष मिश्र का बयान रह गया है। वे कोर्ट के बार-बार आदेश के बावजूद पेश नहीं हो रहे हैं।
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