गाजियाबाद DM ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की गाइडलाइन का हवाला देते हुए पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। पटाखा बिक्री की अनुमति तब तक नहीं मिलेगी, जब तक गाजियाबाद की वायु गुणवत्ता बेहतर नहीं हो जाती है। वर्तमान में यहां की वायु गुणवत्ता (AQI) 293 है, जोकि सबसे खराब श्रेणी में है।
DM राकेश कुमार ने NGT गाइडलाइन की कॉपी एसएसपी और सभी एसडीएम को बुधवार को भेज दी है। गाइडलाइन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और NGT ने एनसीआर में पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। कोविड-19 महामारी और खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए यह फैसला लिया है। बता दें कि गाजियाबाद में यह लगातार तीसरा साल होगा, जब पटाखा की बिक्री पर प्रतिबंध है।
एक महीने में चार बड़ी कार्रवाई
गाजियाबाद प्रशासन ने बेशक पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया हो। लेकिन स्टॉकिस्ट माल को एक महीना पहले ले आए हैं। फैक्ट्रियों में चोरी-छिपे पटाखा बनाए भी जा रहे हैं। इसका खुलासा पुलिस ने चार बड़ी छापामार कार्रवाई करके किया है।
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