रिकवरी के डर से 74 अपात्र लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर कर दिया है। जिलाधिकारी ने राशन का कार्ड का लाभ लेने वाले अपात्र लोगों को तहसील सप्लाई कार्यालय पर कार्ड सरेंडर करने का आदेश जारी किया है। 20 मई के बाद जांच की जाएगी और अपात्र लोगों के पास राशन कार्ड मिलने पर रिकवरी होगी।
कासिमाबाद तहसील मुख्यालय पर पूर्ति निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि तहसील क्षेत्र के अपात्र राशन कार्ड धारकों को सरेंडर करने का आदेश जारी हो गया है। जिसके तहत तहसील क्षेत्र के सभी कोटेदार ,ग्राम प्रधान सहित सभ्रांत लोगों को जानकारी दी गई है। गांवों प्रधान की मिलीभगत से अपात्रों का भी राशन कार्ड बना हुआ है। पात्र नहीं होने पर भी लाभ लेते थे।
उन्होंने बताया कि 20 मई तक अपात्र राशन कार्ड धारक जल्दी सरेंडर कर देते हैं तो तो कार्रवाई से बच सकते हैं नहीं तो जांच के बाद पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्ड निरस्त करते हुए अनाज के बाजार के मूल्य के बराबर से रिकवरी की जाएगी।
पूर्ति निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि तहसील क्षेत्र में 74 लोगों ने अब तक अपात्र राशन कार्ड सरेंडर किया है। उन्होंने कहा कि साफ तौर से कोटेदारों से कहा गया है कि अपात्र राशन कार्ड धारक समय अवधि के भीतर सरेंडर करें। समय से कार्ड सरेंडर नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दो लाख रुपये से अधिक सलाना आय वाला परिवार अपात्र मना जाएगा
जिस राशन कार्ड धारक के घर मे एसी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर मशीन, शहर में प्लाट, मकान, कार, दो एकड़ जमीन, एक लाख से अधिक वाली मोटर साइकिल अथवा आयकरदाता और शस्त्र लाइसेंस है। इसी के साथ घर मे यदि परिवार का सदस्य सरकारी-अर्द्धसरकारी नौकरी करता हो, जिसकी आय सालाना दो लाख से ऊपर है वह राशन कार्ड अपात्र माना जाएगा।
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