गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी के निर्माणाधीन शॉपिंग कंपलेक्स को जिला प्रशासन ने कुर्क किया है। सीओ सिटी ओजस्वी चावला ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगेस्टर एक्ट में कुर्की की कार्रवाई की गई है। कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत दो करोड़ 84 लाख बताई जा रही है। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही।
बकायदा मुनादी कराई गई
सदर कोतवाली के डयोढ़ी बल्लभदास मुहल्ला में स्थित निर्माणाधीन शापिंग कॉम्पलेक्स 32 रकबा 1150 वर्ग मीटर भूमि को बकायदे मुनादी करके प्रशासन ने कुर्क किया। सदर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला के अनुसार, प्रदेश स्तर पर माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत डीएम एमपी सिंह के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14—1 के तहत आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा अंसारी निवासी दर्जी मुहल्ला कोतवाली मुहम्मदाबाद की निर्माणाधीन शापिंग कॉम्पलेक्स को कुर्क करने की विधिक कार्रवाई की गई है।
इससे पहले भी हुई थी कार्रवाई
नंदगंज थाना क्षेत्र के फत्तेहउल्लाहपुर स्थित ताल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के मामले में लेखपाल की तहरीर पर मुख्तार अंसारी की पत्नी एवं सालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 27 अगस्त को प्रशासन ने फत्तेहउल्लाहपुर स्थित गोदाम तक जाने के लिए ताल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई सड़क को जेसीबी से खुदवा उस जमीन को ताल में मिला दिया था। प्रशासन के निर्देश पर क्षेत्रीय लेखपाल चंद्रशेखर राय ने विकास कंस्ट्रक्शन के साझीदारों मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी, दोनों साले अनवर शहजाद और सरजील रजा के खिलाफ नंदगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
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