गोंडा। कहते हैं कि सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति विश्वास की मजबूत डोरी से बंधा होता है। वहीं डोरी के सहारे उसी विश्वास के साथ पीड़ित व्यक्ति न्याय के दरवाजे तक पहुंच ही जाता है। कुछ ऐसी ही घटना राम सुरेश वर्मा के साथ हुई थी।
दरअसल, 2015 में रामसुरेश वर्मा पत्नी की हत्या कर दी गईं थी। मोतीगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत 7 वर्ष पहले एक महिला की हत्या कर शव को छिपाने जैसी जघन्य घटना को अंजाम दिया गया था। जिसमें वादी रामसुरेश वर्मा की तहरीर पर थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अभियोग धारा 302,120B के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्त नंद कुमार वर्मा पुत्र सूर्यबली वर्मा निवासी धुरदा थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
अपर सत्र न्यायाधीश गोंडा ने सुनाई सजा
मॉनिटरिंग सेल व थाना मोतीगंज की पैरोकार महिला आरक्षी सारिका द्वारा की गई सशक्त पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोंडा ने आज साथ वर्ष के बाद आजीवन कारावास व पचास हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन शिकंजा के तहत हुई कार्रवाई।
50,000 का लगा अर्थदण्ड
अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ अभियान जिसकी मॉनीटरिंग पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व रु0 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
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