गोरखपुर में बांसगांव से भाजपा सांसद कमलेश पासवान को MP-MLA कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है। जनवरी 2008 के एक मामले में कोर्ट नंबर- 2, ACJM सेकेंड प्रभात त्रिपाठी की कोर्ट ने अभियुक्त सांसद कमलेश पासवान, रामवृक्ष यादव, राजीसेमरा निवासी महेश पासवान, चंद्रेश पासवान, सराय निवासी रामआसरे, खोराबार थाना क्षेत्र के रायगंज निवासी सुनील पासवान और चिलुआताल थाना क्षेत्र के मानबेला निवासी खुदुस उर्फ घुहुस का दोष सिद्ध होने पर एक साल 6 महीने के कारावास के साथ ही दो हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
वहीं, सजा के खिलाफ कमलेश पासवान सक्षम न्यायालय में अपील दायर करेंगे। फिलहाल उन्हें निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है।
BRD पर किया था चक्का जाम
दरअसल, अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी का कोर्ट में कहना था कि बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान पर 16 जनवरी 2008 में बसपा की सरकार के दौरान शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में चक्का जाम करने का आरोप था। सपा कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मेन गेट पर विधि विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया था।
सपा में थे कमलेश पासवान
तब कमलेश पासवान समाजवादी पार्टी में थे। हालांकि, बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। साल 2008 से चल रहे इस मुकदमे में आज फैसला आना था। इस मामले में जुर्म सिद्ध पाए जाने के बाद शनिवार को कोर्ट ने यह सजा सुनाई
सक्षम न्यायालय में दाखिल करेंगे अपील
शनिवार शाम 4:00 बजे कमलेश पासवान ACJM कोर्ट में तारीख पर पेश हुए। कमलेश पासवान के अधिवक्ता पीके दुबे ने बताया, सजा के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील दाखिल की जाएगी। हालांकि 3 साल से कम की सजा होने पर सांसद और विधायकों को नियमानुसार जेल भेजने का प्रावधान नहीं है।
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