पानी घोटाले में तत्कालीन चेयरमैन आशीष शर्मा से होगी वसूली:विशेष सचिव उदय भानु त्रिपाठी ने डीएम को दिए निर्देश, कार्रवाई से अवगत कराने को कहा

हाथरस11 दिन पहले
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हाथरस नगर पालिका परिषद में वाटर एटीएम के नाम पर हुए घोटाले में शासन ने पूर्व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष आशीष शर्मा से 1.04 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश जारी किए हैं। विशेष सचिव उदय भानु त्रिपाठी ने जिलाधिकारी को वसूली करते हुए कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम अर्चना वर्मा ने एसडीएम सदर और ईओ नगर पालिका हाथरस को धनराशि की वसूली किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

प्रशांत कौशिक ने कई बिंदुओं पर शासन ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा के खिलाफ शिकायत की थी। शासन की ओर पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, हाथरस के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराने के लिए आयुक्त अलीगढ़ मंडल को निर्देश दिए थे। उन्होंने जांच करते हुए आख्या शासन को भेज दी। इसमें सामने आई अनियमितताओं के आधार पर शासन से कारण बताओ नोटिस किया था।

आशीष शर्मा के स्पष्टीकरण को शासन ने असंतोषजनक माना था
तब आशीष शर्मा के स्पष्टीकरण को शासन ने असंतोषजनक माना था। हालांकि आयुक्त की आख्या में तीन आरोपों के सापेक्ष एक आरोप पुष्ट पाया गया। तब आयुक्त के पत्र में उल्लिखित किया गया कि नगर पालिका परिषद के सभासदों द्वारा गर्मी में नगर के मुख्य स्थानों पर वाटर एटीएम की व्यवस्था कि जाने संबंधी बोर्ड में प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। बोर्ड प्रस्ताव के अनुपालन में नगर पालिका परिषद के अवर अभियंता (जल) द्वारा ग्रीष्म ऋतु में छह माह के लिए नगर के 12 स्थानों पर तीन वर्षों के लिए 1,47,16,800 रुपये का आगणन तैयार किया गया। मैसर्स गर्ग इन्टरप्राईजेज की 1,46,74,121 रुपये की निविदा प्राप्त हुई। इसकी स्वीकृति ही पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद द्वारा प्रदान की गई।

वर्ष 2020-21 में कार्य के भुगतान का उल्लेख प्राप्त नहीं
वर्ष 2018-19 में 50,68,703 रुपये का भुगतान, 2019-20 में 39,13,341 रुपये का भुगतान किया गया। वर्ष 2020-21 में कार्य का भुगतान एवं वर्ष कराए जाने का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। अवर अभियन्ता, जल द्वारा नगर में किसी भी स्थान पर पीने योग्य जल न होने पर्याप्त स्थान न होने एवं वॉटर एटीएम का संचालन सफल न होने के कारण रिक्शा ट्रॉलियों से आरओ जल नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आख्या दी गई।

कार्य की ई-निविदा कराए जाने की स्वीकृति दी गई
इस पर अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद द्वारा उपरोक्त कार्य की ई-निविदा कराए जाने की स्वीकृति दी गई। जांच में अभिलेखों से स्पष्ट है कि निविदा व अनुबन्ध के अनुसार वॉटर एटीएम की स्थापना न कराते हुए फर्म से पेयजल की सुविधा रिक्शा आदि के माध्यम से कराई गई। उसका भुगतान भी किया गया। इस प्रकार कार्य की प्रकृति परिवर्तित होने पर पृथक से बोर्ड स्वीकृति व टेंडर आदि की कार्रवाई नहीं कराई गई, जो कि अनियमितता की श्रेणी में आता है।

वसूली करने के लिए डीएम को निर्देश दिए गए
मंडल आयुक्त अलीगढ़ द्वारा गठित समिति के प्रति प्रतिपरीक्षण आख्या में वाटर एटीएम ने लगाए जाने की पुष्टि की गई। वहीं नगर पालिका के पेयजल अनुभाग एवं स्वीकृतिकर्ता अधिकारी, अध्यक्ष वाटर एटीएम का कार्यादेश जारी कर आरओ वाटर की आपूर्ति कर फर्म को जीएसटी का भुगतान कर अनियमितता बरती गई। वहीं दूसरी ओर से राज्य वित्त आयोग की धनराशि से अनियमित भुगतान किया गया। उक्त प्रकरण में शासन ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा से आर्थिक क्षति 1,04,92,595 की नियमानुसार वसूली करने के लिए डीएम को निर्देश दिए हैं।

एडीएम बसंत अग्रवाल ने बताया कि शासन से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष से धनराशि वसूली के आदेश प्राप्त हुए हैं। इस क्रम में डीएम ने ईओ नगर पालिका परिषद हाथरस को निर्देश जारी किए हैं।

आशीष शर्मा ने कहा- निशुल्क पानी पिलाना अपराध
पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष हाथरस आशीष शर्मा ने कहा कि पूरे नियम के अनुसार बोर्ड में प्रस्ताव पारित कर जनता को निशुल्क आरओ वाटर पिलाया। इसमें मैंने कोई अपराध नहीं किया। कुछ पेशेवर शिकायतकर्ता इसे लेकर बार-बार शिकायत कर रहे हैं। ऐसे पेशेवर शिकायतकर्ता यह जान लें कि यदि जनता को निशुल्क पानी पिलाना अपराध है, तो यह अपराध मैं बार-बार करता रहूंगा।