उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ जिला जज तरुण सक्सेना द्वारा किया गया। अदालत का आरंभ जालौन की समस्त दीवानी न्यायालयों में सुबह 10 बजे से कोविड-19 प्रोटोकॉल के अन्तर्गत किया जा रहा है।
जिला जज तरुण सक्सेना के दिशा-निर्देशन में शुरू हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक, वैवाहिक, दाम्पत्य विवाद से संबंधित वादों, मुकदमा, लघु एवं शमनीय आपराधिक वाद और धारा 138 एनआईएक्ट के अन्तर्गत चैक बाउन्स के मामले निस्तारित किए गए।
इंडियन बैंक, आर्यावर्त बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित राष्ट्रीय कृत बैंको द्वारा अपने-अपने स्टॉल लगाकर बकायेदारों के ऋण से संबंधित ब्याज को माफ कर बाकी की धनराशि जमा कराई जा रही है। इसके अलावा प्री-लिटिगेशन स्कीम के अन्तर्गत मोबाइल/टेलीफोन के बकाया बिल को निस्तारित किया जा रहा है। जिन्होंने कई वर्षों के बाद भी बकाया बिल या बैंक ऋण जमा नहीं किया है।
ऐसे बकायेदार राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर लाभ उठा रहे हैं। वहीं लम्बित दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना और पारिवारिक, वैवाहिक, दाम्पत्य विवाद से संबंधित वादों, मुकदमों में सुलह-समझौता भी कराया जा रहा है। मामले में सचिव/न्यायाधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेनू यादव ने बताया कि सुबह 10 बजे से शुरू हुई लोक अदालत शाम 4 बजे तक चलेगी।
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