जौनपुर की अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला जून 2019 का है। आरोप था कि घर में अकेले मासूम को देख आरोपी ने आम बीनने के बहाने 7 साल की मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म किया। मामले में लड़की के पिता की तरफ से एफ आई आर दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने दोषी पर 40 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा
घटना जौनपुर के सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पिता के पिता का आरोप है कि उसकी 7 साल की मासूम लड़की के साथ 24 जून 2019 को पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म किया गया। घर में किसी सदस्य को मौजूद ना देख पड़ोसी ने नाम भी ने के बहाने लड़की को बुलाया। जिसके बाद बगीचे में बहला-फुसलाकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। लड़की द्वारा घटना की आपबीती पिता को बताई गई थी। पिता ने इस बाबत थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था।
जमीनी विवाद की दी दलील
शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 7 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया था। हालांकि अभियुक्त के पक्ष की तरफ से इस मामले में जमीनी विवाद होने की दलील दी गई थी। अपर सत्र न्यायाधीश काशी सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ 40 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.