सपा विधायक इरफान सोलंकी गुरुवार को कानपुर कोर्ट में पेश हुए। वह मुस्कुराते हुए कोर्ट के अंदर गए। वहीं, बाहर आने पर भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी। समर्थकों को देखकर सेल्यूट कर मुट्ठी बांधी। सब बढ़िया है...पूछने पर इरफान ने कहा, ''आर्शीवाद है।'' वहीं, मीडिया से बात करते हुए सपा विधायक ने सरकार पर तंज कसते हुए शायरी के अंदाज में कहा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदाह होता है।
दरअसल, गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की कोर्ट में इरफान को पेश किया गया। इस दौरान जाजमऊ आगजनी, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने समेत चार मामलों की सुनवाई हुई। यहां पुलिस ने चार अन्य मामलों में इरफान के लिए ज्यूडिशियल रिमांड की मांग की। कोर्ट ने चारों मामलों में 13 फरवरी तक के लिए रिमांड मंजूर कर लिया है।
बुधवार को इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कन्नौज लाया गया था। रात में विधायक को कन्नौज जेल में रखा गया। दोपहर करीब 12 बजे विधायक को कानपुर में MP/MLA कोर्ट में पेश किया गया है। विधायक पर बांग्लादेशी मूल के जासूस को भारतीय होने का प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप है। दिनभर चली न्यायिक कार्रवाई के दौरान इरफान सोलंकी लगभग 4:30 घंटे कोर्ट में रहे। एक पुराने मामले में उनके बयान भी कोर्ट में दर्ज किए गए।
स्वास्थ्य जांच न होने पर कोर्ट ने किया तलब
सपा विधायक इरफान सोलंकी के वकील गौरव दीक्षित ने बताया कि महाराजगंज जेल में इरफान सोलंकी के स्वास्थ्य जांच न कराने को लेकर परिवार द्वारा एमपीएमएलए कोर्ट में शिकायती पत्र दिया गया। इस पर कोर्ट ने महाराजगंज जेल अधीक्षक को तलब कर लिया है। इरफान की पत्नी नसीम ने आरोप लगाए कि विधायक को स्टोन की प्रॉब्लम है, उनको लगातार दर्द है। लेकिन जेल प्रशासन ने अल्ट्रासाउंड तक नहीं कराया है।
बांग्लादेशी मामले में 2 मार्च तक रिमांड
अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट में पेशी के दौरान बांग्लादेशी नागरिक डा. रिजवान को जो विधायक का लेटर जारी किया गया, पुलिस ने अभी तक उस लेटर का वैरिफिकेशन तक नहीं कराया है। वहीं इरफान सोलंकी अंग्रेजी में सिग्नेचर करते हैं, जबकि लेटर में हिंदी में सिग्नेचर हैं। अधिवक्ता ने बताया कि लेटर पूरी तरह फर्जी है। बांग्लादेशी मामले समेत 3 मामलों में 13 फरवरी की रिमांड कोर्ट ने दी है। वहीं गैंगस्टर मामले में रिमांड बढ़ाकर 2 मार्च तक की गई है।
इरफान का कराया सरेंडर
जाजमऊ में जमीन कब्जाने के मामले में नसीम आरिफ ने विधायक पर एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें मामले में विधायक का कोर्ट में सरेंडर कराया गया। इस मामले में पुलिस रिमांड नहीं ले रही थी। सरेंडर के बाद पुलिस को रिमांड लेनी पड़ी।
वहीं विमल कुमार ने भी हाजी वसी की शह पर जाजमऊ में जमीन कब्जाने का एक और मामला दर्ज हुआ था। इसमें 13 फरवरी तक रिमांड तक दी गई। वहीं डेढ़ साल बाद थाने से तस्करा निकालकर सरकारी कार्य में बाधा पैदा करने के मामले में दर्ज एफआईआर में भी सुनवाई हुई।
पुलिस ने मांगी है रिमांड
इरफान सोलंकी के वकील गौरव दीक्षित ने बताया, 'बांग्लादेशी मूल के नागरिक को भारतीय बताने के मामले में पेश किया गया है। पुलिस ने मामले में रिमांड मांगी है। कोर्ट में अभी सुनवाई जारी है। बता दें कि विधायक इरफान सोलंकी पर पुलिस ने अभी तक करीब 17 आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई भी की है।
28 दिन बाद कानपुर लाए गए
सपा विधायक को 28 दिन बाद कानपुर सुनवाई के लिए लाया गया है। इससे पहले इरफान को 4 जनवरी को कोर्ट में पेश किया गया था। आज पेशी के दौरान विधायक बेहद शालीन नजर आए। पिछली बार पेशी के दौरान वे काफी परेशान और रोते हुए दिखाई थे। विधायक ने महाराजगंज जेल में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।
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