ललितपुर में 3 बेटियों के हत्यारे पिता को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। पिता पर आरोप साबित होने पर शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम ) निर्भय प्रकाश ने यह आदेश दिया है। फैसला सुनाते वक्त जज ने कहा कि यह जघन्य अपराध क्षमा योग्य नहीं है और अमानवीय कृत्य है। बताया जा रहा है कि पत्नी के मायके से न आने से नाराज पति ने बेटियों को जिंदा जलाकर मार डाला था।
हथौड़े से पीटकर की थी हत्या
मामला 13 नवम्बर 2018 को थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम वीर का है। पिता छेदामी उर्फ छिद्दू कुशवाहा ने सो रहीं तीन बेटियों अंजलि (12), राधिका (7) और विशाखा (4) की हथौड़े से पीट-पीटकर हत्या कर दी। इसके बाद तीनों को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। आग लगी देख पड़ोसी दौड़े और छेद्दू को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया।
पुलिस ने भेजा था जेल
जब तक पुलिस को सूचना दी गई, दो बेटियों की मौत हो चुकी थी। तीसरी को लेकर गांव वाले महरौनी पीएचसी ले गए, वहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अस्पताल ले जाते समय तीसरी बेटी की भी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी छिद्दू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पत्नी लड़कर चली गई थी मायके
छिद्दू की पांच बेटियां थीं। पत्नी झगड़े के बाद दो बेटियों को लेकर मायके चली गई थी। छिद्दू उसे बुला रहा था, लेकिन वह आने को तैयार नहीं थी। हत्या के बाद छिद्दू बड़बड़ा रहा था। वह कह रहा था कि अब तो उसकी पत्नी मायके से आएगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तिवारी ने बताया कि हत्यारोपी छिद्दू पर हत्या का आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने उसे फांसी व एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
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