लखनऊ में ज़मीनों क़ी खरीद -फरोख्त करने वाली रियल एस्टेट कंपनी ग्रीन हुड इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ धोखाधड़ी करने वाले फर्म के नटवरलाल डायरेक्टर रितेश दिवाकर के खिलाफ एसीजेएम-6 कोर्ट के आदेश पर गोसाईंगंज कोतवाली में गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
लखनऊ के गोसाईगंज के रहमतनगर गांव में ग्रीन हुड इन्फ्रा डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का कार्यालय है। कंपनी में तीन डायरेक्टर इरफान अब्बासी, रजनीश कुमार और रितेश दिवाकर है। रितेश दिवाकर को कम्पनी में डायरेक्टर के पद पर हाल ही में नियुक्ति किया गया था।
अपने नाम पर कराया जमीनों का रजिस्ट्रेशन
रितेश दिवाकर को अनुसूचित जाति के सदस्यों की जमीनों की खरीददारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी रितेश दिवाकर ने कम्पनी में रहते हुए किसानों के नाम से कम्पनी के खाते से लाखों रुपयों का लेन देन करके जमीनों का रजिस्ट्री कम्पनी के नाम न कराकर स्वयं अपने नाम करा लिया।
किसानों को औने-पौने दामों पर बेची जमीन
लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र की कृषि भूमि गाटा संख्या 195 ग्राम घुसकर व गाटा संख्या 462 , 467 465 , 468 व गाटा संख्या 461 , 466 स्थित ग्राम मोहम्मदपुर गढ़ी व गाटा संख्या 557 की भूमि कम्पनी के नाम न कराकर रितेश दिवाकर ने अपने नाम करा लिया और कुछ समय बाद कंपनी के अन्य डायरेक्टर से मामले को छुपाते हुए किसानों को भूमि औने- पौने दामों पर विक्रय कर दी।
किसानों को गलत जानकारी देते हुए कम्पनी के खातों से किसानों को द्वारा चेक व आरटीजीएस के माध्यम से रुपयों का भुगतान करके आरोपी रितेश दिवाकर द्वारा अपने नाम भूमि का बैनामा कराया गया। जिसकी जानकारी अन्य डायरेक्टर को भी नहीं दी गई।
आरोपी रितेश दिवाकर द्वारा कूट रचित दस्तावेज दिखाकर कम्पनी के साथ धोखाधड़ी की गई। पीड़ित ने स्थानीय थाने व लखनऊ पुलिस आयुक्त से मामले की शिकायत की थी। परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद 24 जून को न्यायालय के आदेश पर गोसाईंगंज कोतवाली में रितेश दिवाकर के खिलाफ 409, 419, 420, 46, 468 व 471 जैसी गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
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