लखनऊ में LDA ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भव्या टावर समेत 3 व्यवसायिक निर्माण को सील कर दिया। वही, रैथा रोड पर 73 अवैध मकानों की सीलिंग की कार्रवाई की।
दावा हैं कि इन मकानों के निर्माण पूरा होने से पहले ही इनकी बिक्री हो गई है। जिसमें निवेशकों का लगभग 20 करोड़ों रुपया फंस चुका है।
बिना मानचित्र के स्वीकृत कराए इन भवनों का निर्माण किया जा रहा था। LDA ने अब यहां पर मकानों की खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
शहर में अवैध निर्माण के चलते लगातार हो रही घटनाओं से अब LDA के अफसरों पर भी एक्शन लेने का दबाव हैं। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इन्द्रमणि त्रिपाठी ने पहले से ही कड़े निर्देशों को जारी कर रखा हैं। यही कारण हैं कि सीलिंग के आदेशों को तत्काल अमल में लाया जा रहा हैं।
3 एडिशनल टॉप फ्लोर बनाने पर सील हुआ भव्या टॉवर
प्रवर्तन जोन-1 की टीम ने गोमती नगर के विभूतिखंड स्थित भव्या टावर समेत तीन अवैध व्यावसायिक निर्माणों को सील किया। प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी अरूण कुमार सिंह ने बताया कि 'मेसर्स भव्या क्रियेटर्स प्रा लि. के निदेशक द्वारा गोमती नगर के विभूति खंड में भूखंड संख्या-टीसी-24बी 4 हजार 775.29 वर्गमीटर क्षेत्रफल में प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत छठा तल, सातवां तल और 8वें तल का अतिरिक्त निर्माण करते हुए फीनिशिंग का कार्य कराया जा रहा था। जिसमें बिना प्रमाण पत्र प्राप्त किये परिसर का उपयोग भी किया जा रहा था। स्थल निरीक्षण के दौरान यह खामियां पाई गई थी।
बाद में न्यायालय द्वारा परिसर को सील किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। आदेश को अमल में लाते हुए सहायक अभियंता अवधेश कुमार सिंह, अवर अभियंता इम्तियाज अहमद, सुभाष चन्द्र शर्मा, सुरेंद्र द्विवेदी की टीम ने पुलिस बल और विभूति खंड थाने के पुलिस बल की मौजूदगी में एक्शन लिया गया।
73 अवैध रो-हाउस हुए सील
प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि 'आर शाही द्वारा गंगोत्री आवास योजना, ग्रुप हाउसिंग, सरजू नहर काॅलोनी, साधुपुर, रैथा रोड पर लगभग 4500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 48 रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। इसके अतिरिक्त नव्या विहार काॅलोनी, साधुपुर, रैथा रोड पर लगभग 3500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 25 रो-हाउस भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा था।
जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-826/2022 योजित किया गया था। दोनों प्रकरणों में विपक्षियों द्वारा निर्माण के सम्बंध में कोई स्वीकृत मानचित्र, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया,स्थल पर चोरी-छिपे निर्माण कार्य जारी रखा गया।न्यायालय द्वारा स्थलों को सील किये जाने के आदेश पारित किये गये थे।
सहायक अभियंता अनिल कुमार व अवर अभियंता शिव कुमार द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से स्थल पर हुए अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया।
सुल्तानपुर रोड पर भी हुई कार्रवाई
जोनल अधिकारी अरूण कुमार सिंह ने बताया कि 'मेसर्स जे. इन्फ्रा मार्केट प्रा.लि. व अन्य द्वारा सुल्तानपुर रोड स्थित कासिमपुर बिरूहा, ग्रीन सिटी में 3000 वर्गमीटर के भूखंड पर लगभग 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल में टीनशेड, बाथरूम, कार्यालय का निर्माण करते हुए स्थल पर आरएमसी प्लांट स्थापित किया जा रहा था। इसके अलावा फरजाना सिद्दीकी व अन्य द्वारा गोमती नगर के विजयखंड में भूखंड संख्या-1521 पर पूर्व में भूतल, प्रथम और द्वितीय तल का अवैध निर्माण किया गया था। परिसर को सील करने के आदेश पारित करने बाद यहां के निर्माण भी सील किए गए।
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