कोरोना से जाने गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपए मुआवजा देने के ऐलान के बाद यूपी सरकार ने इस बाबत शासनादेश भी जारी कर दिया है। प्रदेश के पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग ने आदेश जारी करते हुए सभी कमिश्नर व डीएम को इस बाबत निर्देश दिए है। बता दें कि सरकारी आकंड़ों में यूपी में कोरोनासे जान गंवाने वालों की संख्या 22 हजार 898 है। इस धनराशि का वितरण जिलेवार तरीके से निर्धारित प्रारुप में आवेदन भरकर जमा करने के बाद आर्थिक मदद देने की बात कही गई है।
राज्य आपदा मोचक निधि से मुहैया होगी धनराशि
जारी आदेश के मुताबिक कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि के रूप में पचास हजार की आर्थिक सहायता दी जानी है। यह सहायता राज्य आपदा मोचक निधि से दी जाएगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में कोरोना से मरने वाले लोगों के पीड़ित परिजनों को सहायता राशि वितरण करने का निर्देश दिया गया है।
कमेटी के जरिए पीड़ितों को मुहैया होगी धनराशि
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष और अन्य विषय विशेषज्ञ की कमेटी बनाकर सहायता दिए जाने का काम किया जाएगा। जिलाधिकारी के माध्यम से मृतकों के परिजनों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के 1 माह के अंदर जिलाधिकारी आवेदन पत्र का निस्तारण करते हुए शासन को पत्र भेजेंगे और फिर अनुग्रह राशि के रूप में 50 हजार की सहायता दी जाएगी।
यह होंगे सहायता राशि से वंचित
सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों की मौत होने पर उनके आश्रितों को ₹30 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा कोविड-19 की रोकथाम में लगे कर्मचारियों की मौत होने पर उनके आश्रितों को ₹50 लाख की सहायता उपलब्ध कराई थी। यही कारण है कि ऐसे सभी परिवारों क3यहां यह उल्लेखनीय है कि जिन सरकारी कर्मचारियों के किसी परिजन की चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हुई थी और उनके परिवारीजनों को 30 लाख या 50 लाख की सहायता मिली है। उन परिवारों को 50 हजार की सहायता नहीं उपलब्ध कराई जाएगी।
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