मेयर-नगरपालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण फाइनल:लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर सामान्य; मेरठ, मथुरा-वृंदावन और प्रयागराज OBC हुई

लखनऊ6 महीने पहले
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यूपी में नगर निकाय चुनाव- 2022 के मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण का ऐलान कर दिया गया। सोमवार शाम नगर विकास विभाग के मंत्री एके शर्मा ने रिजर्वेशन की लिस्ट जारी की।

17 नगर निगम में दो सीटें अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित की गई हैं। पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 4 सीटें रिजर्व रहेंगी। महिला के लिए तीन और बाकी के लिए 8 सीटें अनारक्षित की गई हैं।

अब पढ़िए शहरों में आरक्षण की स्थिति
झांसी नगर निगम अनुसूचित जाति, मथुरा वृंदावन नगर निगम अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, अलीगढ़ नगर निगम अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, मेरठ नगर निगम अन्य पिछड़ा वर्ग, प्रयागराज नगर निगम अन्य पिछड़ा वर्ग, अयोध्या नगर निगम महिला, सहारनपुर नगर निगम महिला, मुरादाबाद नगर निगम महिला, फिरोजाबाद नगर निगम अनारक्षित, गाजियाबाद नगर निगम अनारक्षित, लखनऊ नगर निगम अनारक्षित, कानपुर नगर निगम अनारक्षित, गोरखपुर नगर निगम अनारक्षित, वाराणसी नगर निगम, बरेली नगर निगम अनारक्षित और शाहजहांपुर नगर निगम अनारक्षित।

75 जिलों में वार्ड आरक्षण हुआ जारी
गुरुवार और शुक्रवार को यूपी नगर निकाय चुनाव के 75 जिले के वार्ड आरक्षण का फार्मूला जारी कर दिया गया था। आरक्षण के ऐलान के बाद चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रत्याशी अब टिकट की जुगाड़ में लग गए हैं। फिलहाल, आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

वहीं, BJP के दावेदार सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। क्योंकि, अमूमन नगर निकाय से महापौर चुनाव में दो दशक से भाजपा का ही दबदबा देखने को मिला है। लेकिन, इस बार सपा, बसपा और कांग्रेस भी नगर निकाय के चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की तैयारी में जुटी है।

चुनाव में प्रत्याशी कितना पैसा कर सकेंगे खर्च, अब ये पढ़िए...

महापौर पद के लिए चुनावी खर्च सीमा
नगर निकाय चुनाव में 17 महानगर निगम हैं। जहां महापौर के पद के प्रत्याशियों का चुनाव होगा। जिनके खर्च की सीमा इस बार 40 लाख रुपए होगी। पिछले चुनाव में खर्च की सीमा 25 लाख रुपए थी। यानी इस बार 15 लाख रुपए अधिक कर दी गई है। चुनाव की खर्च सीमा बढ़ती है, उसी मुताबिक जमानत राशि और नामांकन पत्र की धनराशि भी बढ़ाई जाती है।

80 से ज्यादा वाले वार्ड 40 लाख खर्च कर सकेंगे
ऐसे नगर निगम जहां 80 से ज्यादा वार्ड हैं। वहां महापौर प्रत्याशी 40 लाख रुपए और 80 से कम वार्ड वाले नगर निगम में महापौर के उम्मीदवार 35 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। अगर आप महापौर पद के लिए सामान्य वर्ग में दावेदार हैं तो आपको 1 हजार रुपए का फॉर्म लेना पड़ेगा।

पिछड़े वर्ग या फिर SC-ST या महिला दावेदारों के लिए 500 रुपए निर्धारित की गई है। साथ ही सामान्य वर्ग के लिए 12 हजार व आरक्षित श्रेणी के लिए 6 हजार रुपए जमानत राशि होगी। जिसे नामांकन पत्र दाखिल करते समय जमा करना होगा।

पार्षद : नगर निगम में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले 30 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। नामांकन पत्र सामान्य श्रेणी के लिए 400 रुपए, जमानत धनराशि 10 हजार जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 200 रुपए का नामांकन पत्र और 1250 रुपए जमानत धनराशि के रूप में जमा करना होगा। पिछले चुनाव में पार्षदों को खर्च करने की सीमा 20 लाख रुपए थी।

चेयरमैन : नगर पालिका परिषद के चुनाव लड़ने वाले चेयरमैन पद के प्रत्याशी 9 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। नामांकन के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपए और जमानत राशि के तौर पर 8 हजार रुपए देने होंगे। अगर आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो 250 रुपए का नामांकन पत्रों का और 4 हजार रुपए जमानत राशि देनी पड़ेगी।

सभासद : नगर पालिका परिषद में सभासद यानी सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं तो 200 रुपए का नामांकन पत्र मिलेगा। सामान्य श्रेणी के लोगों को और 2 हजार की जमानत धनराशि देनी होगी। इसके साथ ही अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो 100 का नामांकन फार्म खरीदना और 1 हजार रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी।

नगर पंचायत अध्यक्ष : नगर पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदारों को भी 200 रुपए में नामांकन फॉर्म खरीदना होगा और 5 हजार रुपए जमानत धनराशि के तौर पर देना होगा। यह प्रत्याशी ढाई लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। अगर आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो 100 रुपए का नामांकन फॉर्म मिलेगा और 2 हजार की जमानत धनराशि होगी।