मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में कोर्ट ने अमीन से निरीक्षण करने के साथ ही मानचित्र के रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने 20 जनवरी को दाखिल प्रार्थना पत्र 7 रूल 11 पर सुनवाई के लिए का प्रार्थना पत्र देते हुए केस को खारिज करने की मांग की। कोर्ट ने 10 फरवरी को दोबारा सुनवाई करेगी।
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 8 दिसंबर को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए विवादित स्थल का कोर्ट अमीन द्वारा निरीक्षण करने की मांग की थी। जिस पर कोर्ट ने अमीन निरीक्षण के आदेश दे दिए और वादी पक्ष को 3 दिन में पैरवी के लिए कहा।
मगर, वादी पक्ष के पैरवी न करने के कारण कोर्ट ने मामले में बुधवार को सुनवाई की। जिस पर मुस्लिम पक्ष द्वारा केस के मेंटेबल न होने की बात कहते हुए 7 रूल 11 के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए अपना पक्ष रखा। जिस पर कोर्ट ने 10 फरवरी की डेट मुकर्रर कर दी।
मुस्लिम पक्ष 7 रूल 11 पर चाहता था सुनवाई
अमीन निरीक्षण मामले पर सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष केस के मेंटेवल और नॉन मेंटबल होने पर सुनवाई चाहता था। जिसके लिए CPC की धारा 7 रूल 11 के तहत कोर्ट में एप्लिकेशन दाखिल की। कोर्ट ने इस पर 10 फरवरी की डेट दे दी। अब कोर्ट 10 फरवरी को पहले 7 रूल 11 पर सुनवाई करेगा।
'10 फरवरी को हो सकता है आदेश का अनुपालन'
कोर्ट ने मामले पर 10 फरवरी की डेट मुकर्रर करने के बाद हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया कि भगवान बाल कृष्ण वाद में सुनवाई हुई। यह सुनवाई चल रही थी तभी मुस्लिम पक्ष ने 7 रूल 11 का प्रार्थना पत्र लगा दिया। उम्मीद है 10 फरवरी को कोर्ट आदेश का अनुपालन कराएगा और 7 रूल 11 को खारिज करेगा।
गलत तथ्य दे कर कराया आदेश : मुस्लिम पक्ष
8 दिसंबर को अमीन निरीक्षण को लेकर दिए आदेश पर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि वादी पक्ष ने 8 दिसंबर को कोर्ट को गुमराह करते हुए गलत तथ्य पेश कर अमीन रिपोर्ट का आदेश करा लिया था। जिसकी न कोई सूचना दी न कोई नोटिस मिले थे। लेकिन जब न्यायालय में पक्ष रक्षा तो कोर्ट ने सुना।
20 जनवरी डेट थी इसमें उस दिन कोर्ट में 7 रूल 11 लगाया कुछ शपथ पत्र दिए कुछ आपत्तियां दाखिल की। कोर्ट से कहा पहले यह तय हो जाए कि यह मुकद्दमा सुनने योग्य है कि नहीं। इस पर कोर्ट ने सुनवाई की और तय किया कि पहले 7 रूल 11 पर सुनवाई होगी।
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