घोसी कोतवाली के करीमुद्दीनपुर के एक हकीमखाने में पिछले साल 23 अक्टूबर को किशोरी से गैंगरेप मामले में कोर्ट के आदेश पर हकीम सहित चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गोरखपुर के बड़लहलगंज क्षेत्र की महिला ने पिछले साल पॉक्सो कोर्ट में प्रार्थना पत्र सौंपा था।
साल भर पहले की है घटना
उन्होंने बताया कि 23 अक्टूबर 2021 को वह अपनी 10 वर्षीय बेटी के उपचार कराने के लिए घोसी आई थीं। उसकी बेटी की तबियत खराब रहती थी। बस स्टैंड पर करीमुद्दीनपुर निवासी एक व्यक्ति से उनका संपर्क हुआ। इलाज का लालच देकर वह व्यक्ति मां बेटी दोनों को करीमुद्दीनपुर स्थित एक हकीमखाने में ले गया। वहां पहले से ही दो तीन लोग मौजूद थे। आरोप है कि जांच करने के नाम पर डॉक्टर बेटी को लेकर कमरे में गया और फिर दुराचार करने लगे।
बेटी के शोर मचाने पर महिला कमरे के अंदर पहुंची। इस दौरान बदमाशों ने उनके मुंह पर कपड़ा लगाकर मुंह बंद कर दिया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। किसी तरह वे दोनों घर पहुंचे और परिजनों के साथ कोतवाली में में शिकायत करने गए। इस दौरान सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
इसके बाद पीड़ित मां ने कोर्ट की शरण ली। इस साल रविवार को कोर्ट का आदेश आया। कोर्ट ने चार नामजद आरोपितों हमीदुल हक, आसिफ, मुहम्मद आफताब व शकील अहमद पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोतवाली पुलिस ने चारों के खिलाफ दुराचार, पॉक्सो एक्ट व एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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