मुरादाबाद में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुभाष सिंह ने एक रेपिस्ट को 10 साल कैद और 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि मामले के एक दूसरे आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।्
मामला मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र का है। 12 वीं की एक छात्रा घटना वाले दिन 12 मार्च 2015 को घर से स्कूल के लिए निकली थी। रास्ते में मिले ताहिर पुत्र लियाकत निवासी ग्राम नगलिया थाना टांडा जिला रामपुर और उसके साथी ने छात्रा को रूमाल से नशा सुंघाने के बाद अगवा कर लिया था। बाइक से दोनों उसे मुरादाबाद बुध बाजार होटल में ले गए थे। पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई FIR के अनुसार होटल में दोनों ने उनकी बेटी के साथ गैंगरेप किया।
इसके बाद पीड़िता की अश्लील वीडियो बना ली। इसी अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ताहिर और उसका साथी पीड़िता को लंबे समय तक ब्लैकमेल करते रहे। कई बार उसे जहग-जगह बुलाकर उसके साथ रेप किया। जब पीड़िता ने आरोपियों की बात मानने से इंकार कर दिया तो उन्होंने उसकी अश्लील वीडियो वायरल कर दी। दूसरे अभियुक्त की पहचान करीम अली निवासी ग्राम मुंडिया थाना टांडा रामपुर के रूप में हुई थी।
करीम को बरी किया
अपर शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद अकरम खां ने बताया कि अदालत ने साक्ष्यों के मूल्यांकन और गवाहों की गवाही सुनने के बाद ताहिर को दोषी करा दिया है। उसे 10 साल कैद और 75 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। जबकि करीम अली को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।
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