विभिन्न चिटफंड कंपनियों और वित्तीय अधिष्ठानों में ठगी के शिकार हुए लोग अब ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए एनआईसी की साइट पर इंवेस्टर्स शिकायत पंजीकरण पोर्टल लॉंच किया गया है।
जिला सूचना विज्ञान अधिकारी डॉ. संजय अरोड़ा ने बताया कि इस पोर्टल पर शिकायत कराने वालों को शिकायत की पावती (रिसीविंग) भी मिलेगी। जिसे उन्हें संभालकर रखना होगा। शिकायत 24 घंटे दर्ज हो सकती है। पोर्टल लाँच होने ेक बाद अब लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बता दें कि विभिन्न चिटफंड कंपनियों में ठगी के शिकार हुए लोगों की भीड़ इन दिनों कलेक्ट्रेट में शिकायत दर्ज कराने के लिए उमड़ रही है।
शिकायत दर्ज कराने के लिए यहां क्लिक करें
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व युगराज सिंह ने बताया कि जमाकर्ताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 के अन्तर्गत NIC ने जनपद स्तर पर जमाकर्ताओं के शिकायतों को दर्ज करने के लिए ये पोर्टल बनायाहै। जहां पर प्रतिदिन काफी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही है। जमाकर्ता / शिकायतकर्ताओं की सुविधा के मद्देनजर डीएम ने सभी उपजिलाधिकारियों को भी शिकायतें दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। एडीएम ने बताया कि शिकायकर्ता अपनी शिकायत ऑनलाइन जन सेवा केंद्र के माध्यम से या अन्य मध्यम से अपनी शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं।
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