मुरादाबाद में जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स पर जुर्माना लगाया है। इसके अलावा खरीददार को फ्लैट की रकम ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है। पिछले दिनों संभल जिले में चंदौसी की रहने वाली मीरा अग्रवाल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
मीरा ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स द्वारा मुरादाबाद में बनाए गए पार्श्वनाथ प्रतिभा अपार्टमेंट में 3 फ्लैट बुक किए थे। फ्लैट्स के लिए उन्होंने 2007 में 50.48 लाख रुपए जमा किए थे। लेकिन, बिल्डर ने जो वादे फ्लैट बुक करते समय किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया।
बिल्डर को 50 लाख रुपए 9 फीसदी ब्याज समेत लौटाने होंगे
बिल्डर द्वारा वादे पूरे नहीं किए जाने पर मीरा अग्रवाल ने न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद आयोग संभल में पार्श्वनाथ डेवलपर्स के खिलाफ वाद दायर किया था। अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने मीरा अग्रवाल की ओर से पैरवी की। अधिवक्ता देवेंद्र ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष रामअचल यादव और सदस्य आशुतोष ने मामले की सुनवाई की।
सुनवाई के बाद आयोग ने वादाखिलाफी को बिल्डर की बड़ी खामी माना। आयोग ने आदेश दिया है कि बिल्डर पार्श्वनाथ डेवलपर्स को मीरा अग्रवाल द्वारा 2007 में जमा की गई फ्लैट्स की रकम 9 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से लौटानी होगी। 2 महीने के भीतर रकम नहीं लौटाने पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत वार्षिक हो जाएगी।
क्षतिपूर्ति के लिए बिल्डर को देने होंगे 1.5 लाख
आयोग ने बिल्डर पार्श्वनाथ डेवलपर्स को यह आदेश भी दिया है कि वह मीरा अग्रवाल को प्रति फ्लैट 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करे। इसके अलावा तीनों वाद में आए खर्च के लिए बिल्डर को 90 हजार रुपए भी मीरा अग्रवाल को देने होंगे।
MDA ने नहीं दिया है कंप्लीशन का सर्टिफिकेट
पार्श्वनाथ प्रतिभा अपार्टमेंट में बिल्डर ने कई शर्तो की अनदेखी की है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाने और मानचित्र की दूसरी शर्तें पूरा नहीं करने की वजह से MDA ने इस प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया है। नियम है कि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिल्डर फ्लैट्स को नहीं बेच सकता।
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