मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने बहला फुसलाकर नाबालिग का अपहरण करने के बाद 4 दिन तक कमरे में बंद कर रेप करने के आरोपित को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। पीड़िता का उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वह एक शादी समारोह में गई हुई थी। कमरे में बंद रहने के दौरान रोने की आवाज सुनकर एक महिला ने दरवाजा खुलवाकर पीड़िता को बचाया था।
अपने से दाेगुना उम्र वाले के जुल्म का शिकार बनी थी पीड़िता
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व मनमोहन वर्मा ने बताया कि थाना भौराकला क्षेत्र के कस्बा सिसौली निवासी एक 16 वर्षीय किशोरी का 17 अप्रैल 2016 को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया था। बताया कि पीड़िता उस समय एक शादी समारोह में गई हुई थी। अपहरण के मामले में घटना के चार दिन बाद थाना भौराकला में सिसौली निवासी पीड़िता से दोगुना उम्र के सोनू उर्फ अनीस के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था।
रोने की आवाज सुन पड़ौसन ने कराया था पीड़िता को आजाद
विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने बताया कि पुलिस विवेचना में सामने आया था कि आरोपित सोनू उर्फ अनीस पीड़िता को बहकाकर देवबंद ले गया था। जहां उसने उसे घर के एक कमरे में बंद कर दिया था। 4 दिन तक बंद रख पीड़िता के साथ रेप किया गया था। पीड़िता की रोने की आवाज एक पड़ौसी महिला ने सुनी थी। जिसके बाद दरवाजा खुलवाकर पीड़िता को आजाद कराया गया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध काेर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट में सुनाई गई दोषी सोनू को सजा
घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज संजीव कुमार तिवारी ने की। बताया कि अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट में 8 गवाह पेश किये। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित सोनू उर्फ अनीस को नाबालिग का अपहरण कर रेप करने का दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने दोषी पर लगाया।
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