मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 23 वर्ष पहले हत्या के एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए जनपद शामली निवासी आरोपित मां तथा उसके 2 बेटों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। गेहूं की फसल काटने को लेकर हुए विवाद में जनपद शामली के गांव खोड़समा में जानलेवा हमला और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था।
गोली मारकर किसान के नौकर की कर दी थी हत्या
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रेणु शर्मा ने बताया कि 1999 को शामली ज़िले के थाना झिंझाना के गांव खोड़समा में खेत मे खड़ी गेहूं की फसल काटने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था। जिसमें गोली लगने वसे से एक किसान कि मौत हो गई थी। जबकि 2 पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में खोड़समा निवासी जरनैल सिंह पुत्र सुलक्खन सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने 19 अप्रैल 1999 को वह अपने खेत में गेहूं कटवा रहा था। उसका बेटा लखविन्द्र और कविन्द्र तथा उसका नौकर रणजीत सिंह भी वहीं पर मौजूद थे। बताया कि उसी समय बिशन तथा चुन्नी लाल पुत्रगण तुलसी तथा बिशन के लड़के रामशरण, रामनिवास तथा ओमपाल एवं बिशन की पत्नी धन्नो अपने हाथों में कट्टे व तलब लेकर उनके खेत में आए तथा गेहूं की फसल काटने से मना किया। इसका विरोध किया तो गोली चला दी। जो रणजीत सिंह के सीने में लगी जो मौके पर ही मर गया। बताया कि बिशन तथा चुन्नी आदि ने उसके लड़कों पर फरसे तथा तबल आदि से वार किये। जिससे उनको गंभीर चोट आई। बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना की विवेचना की।
सुनवाई के दौरान 3 आरोपित की हो चुकी मौत
पीड़ित किसान जरनैल सिंह ने धन्नो पत्नी बिशन उसके दो बेटे ओमपाल तथा रामनिवास, बिशन, चुन्नीलाल और रामशरण को हत्या तथा जानलेवा हमले के मामले में नामजद कराया था। सुनवाई के दौरान बिशन, चुन्नीलाल व रामशाराण की मौत हो चुकी है।
एडीजे-4 गोपाल उपाध्याय ने सुनाया फैसला
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रेणु शर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सहायक न्यायाधीश कोर्ट संख्या 4 गोपाल उपाध्याय ने की। उन्होंने बताया कि घटना साबित करने के लिए अभियोजन ने कोर्ट में 9 गवाह पेश किये। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपित रामनिवास, ओमपाल पुत्रगण बिशन एवं धन्नो पत्नी बिशन को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। तीनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.