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उत्तर प्रदेश में 31,227 नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के सरकारी विद्यालय आवंटित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके लिए 26 अक्तूबर से 28 अक्तूबर तक जिलों में काउंसलिंग होगी। शासनादेश के अनुसार जिलों में काउंसलिंग 26 से 28 अक्तूबर तक कराई जाएगी। सहायक अध्यापकों को बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों का आवंटन 29 अक्तूबर और 30 अक्तूबर को किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। इसके मुताबिक अध्यापक 31 अक्तूबर से तीन नवंबर तक विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। सभी जिलाधिकारियों से काउंसलिंग स्थल पर किसी वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने के लिए कहा गया है। उसके पर्यवेक्षण में तैनाती समिति नियमावली के अनुसार तैनाती करेगी।
रेणुका कुमार के मुताबिक, काउंसलिंग में नवचयनित सहायक अध्यापक को व्यक्तिगत रूप से वैधानिक पहचान पत्र के साथ स्वयं उपस्थित होना होगा। बिना उपस्थित हुए उन्हें विद्यालय का आवंटन नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग स्थल पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इन अध्यापकों को पहले ही मिल चुका है नियुक्ति पत्र
इन सहायक अध्यापकों को 16 अक्टूबर को ही नियुक्ति पत्र जारी करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराया जा चुका है। अब इन अध्यापकों को विद्यालयों का आवंटन किया जाना है। शासनादेश में कहा गया है कि अध्यापकों की तैनाती नियमावली 2008 (अद्यतन संशोधित-2010) के अनुसार की जाएगी।
आदेश में इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है कि किसी भी विद्यालय में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 में दिए गए छात्र-अध्यापक अनुपात के अनुसार ही अध्यापकों की तैनाती की जाए। किसी भी स्थिति में नवचयनित अध्यापकों की तैनाती ऐसे विद्यालयों में नहीं की जाएगी, जहां पूर्व से ही नियमावली 2011 के मानकों के अनुसार अध्यापक तैनात हों।
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