कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। अब शादी समारोहों में 100 की बजाय केवल 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। इसे 20 मई से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। पहले बंद हॉल में 50 मेहमानों के उपस्थित होने और खुले मैदान में 100 मेहमानों को अनुमति थी।
अनुमति लेनी होगी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा
आदेश के मुताबिक, जिसके यहां शादी समारोह होगा उसे पहले प्रशासन से अनुमति लेना होगा। ये भी बताना होगा कि उसके यहां एक बाद में 25 से ज्यादा लोग नहीं शामिल होंगे। शादी समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और बाकी कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा। समारोह के शुरू होने से पहले पूरे हॉल या मैदान को सैनिटाइज कराना होगा और एंट्री गेट पर भी लोगों के लिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी।
प्रदेश में अब तक 16.37 लाख लोग संक्रमित हो चुके
यूपी में अब तक 16 लाख 37 हजार से ज्यादा लोग संक्रण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 14 लाख 83 हजार लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1 लाख 36 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। संक्रमण के चलते अब तक 18 हजार लोगों की जान जा चुकी है।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.