बरेली में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को डर लगने लगा है। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपित अशरफ सुरक्षा के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिमांड कराने की मांग कोर्ट से की है। उसकी ओर से इस बात की अर्जी उसके वकील ने कोर्ट में दी है। इस अर्जी पर ट्रिपल मर्डर के विवेचक से कोर्ट द्वारा 15 मार्च 2023 को आख्या मांगी गई है।
CCTV में गोली मारते दिखा था अतीक का बेटा असद
प्रयागराज के सुलेमसराय (जयंतीपुर) में 24 फरवरी को उमेश पाल व दो सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद से गुजरात में बंद माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि CCTV में गोली मारते हुए अतीक के बेटे असद का वीडियो साफ दिख रहा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन समेत असद व अन्य शूटर फरार चल रहे हैं।
बरेली जेल में है अशरफ
अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ बरेली जेल में बंद है। उसने जिला न्यायालय में अर्जी लगाई है कि उमेश पाल हत्याकांड में उसकी न्यायिक अभिरक्षा जरूरी हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही रिमांड कराया जाए। अशरफ के वकील विजय मिश्रा की ओर से इस संबंध में याचिका पेश की गई है। मुख्य न्याायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने थाना धूमनगंज को आदेश दिया है कि 15 मार्च को इस मामले में वह रिपोर्ट पेश करें, इस पर सुनवाई होगी।
फरार हैं शाइस्ता, अग्रिम जमानत की अर्जी
इस तिहरे हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी नामजद हैं। शाइस्ता पर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित है और वह फरार हैं। उसके वकील शौलत हनीफ खान ने सेशन न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। इसमें शाइस्ता ने अपनी सफाई पेश की। लिखा है कि मेरा उमेश पाल हत्याकांड से कोई लेना-देना नहीं है। उसे सियासी रंजिश में फंसाया जा रहा है।
नाबालिग बेटों पर 15 मार्च को होगी सुनवाई
अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों एजम और अबान के प्रकरण में जिला न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई। इसमें धूमनगंज थाना प्रभारी द्वारा अदालत के समक्ष लिखित आख्या पेश की गई। इस आख्या में यह कहा गया है कि शाइस्ता परवीन पर 25 हजार रुपए का ईनाम घोषित है। यह माफिया अतीक अहमद की बीवी हैं। ऐसी स्थिति में उसकी भी दुश्मनी होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस कारण उसकी अर्जी के संदर्भ में लिखित आख्या को गोपनीय रखते हुए बंद लिफाफे में प्रेषित की जा रही है। इस पर शाइस्ता के वकील विजय मिश्र ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि आवेदिका के दोनों नाबालिग बेटे किस जिले में दाखिल कराए गए हैं। इस पर 15 मार्च को सुनवाई होगी।
11 दिन और न्यायिक अभिरक्षा अवधि में रहेगा सदाकत
उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी सदाकत अली की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 24 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। अब सदाकत 11 दिन और न्यायिक हिरासत में रहेगा। विवेचक ने अदालत से याचना किया है कि अभी विवेचना पूरी नहीं हो सकी है। इसलिए आरोपी की न्यायिक अवधि बढ़ाई जाए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने आरोपित सदाकत अली की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 11 दिन के बढ़ा दी गई है।
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