इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने डाॅ. प्रीति पांडेय को सहायक प्रोफेसर भर्ती साक्षात्कार में शामिल होने के एकलपीठ के आदेश को संशोधित कर दिया है। कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को प्रीति पांडेय की याचिका पर 16 मई तक जवाब दाखिल करने तथा याची को तीन दिन में प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका की सुनवाई 23 मई को की जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलसचिव व अन्य की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है। अपील में एकलपीठ के 5 मई 22 के आदेश को चुनौती दी गई थी। जिसके तहत एकलपीठ ने याची प्रीति पांडेय को सहायक प्रोफेसर प्राणि विज्ञान के साक्षात्कार में बैठने देने का निर्देश दिया था। इस मामले की अब 23 मई को सुनवाई होगी।
लोक अदालत कल
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव प्रज्ञा सिंह (द्वितीय) ने बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उप्र राज्य विधिक प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 14 मई को लोक अदालत का आयोजन किया गया है। सुबह 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय, इलाहाबाद व समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना वाद, राजस्व संबंधी बैंक के ऋण संबंधी वाद, विद्युत संबंधी वाद, फौजदारी वाद, आपसी सुलह समझौते के आधार पर होने वाले वादों का निस्तारण किया जाएगा।
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