उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच कई जगहों पर नामांकन पत्र भरने को लेकर विवाद हुआ था। चुनावी प्रक्रिया के दौरान कई जगहों पर विपक्ष के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र न भरने देने का भी आरोप प्रशासन और सरकार पर लगाया था। इसके बाद अब ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन से पहले ही विपक्ष के प्रत्याशी सतर्क हो गए हैं।
इस मामले को लेकर सपा के कुछ प्रत्याशियों ने कोर्ट की शरण ले ली है। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने और इस दौरान सुरक्षा देने का प्रबंध किया जाए। इस याचिका पर कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह चुनावी प्रक्रिया पूरी करने और प्रत्याशियों को सुरक्षा देना सुनिश्चित कराए।
अदालत ने प्रयागराज के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में श्रृंगवेरपुर ब्लॉक से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कल्पना पांडेय सहित अन्य उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के दौरान और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने डीएम प्रयागराज और एसएसपी को बिना किसी दिक्कत के उचित तथा निष्पक्ष ढंग से ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की डबल बेंच ने यह आदेश बुधवार को दिया। श्रृंगवेरपुर ब्लॉक से समाजवादी पार्टी की ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी कल्पना पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि उन्हें नामांकन दाखिल करने से लगातार रोका जा रहा है।
डरा धमकाकर फार्म नहीं लेने दिया गया
कल्पना ने कहा कि इससे पहले , मंगलवार को डरा धमकाकर नामांकन फार्म नहीं लेने दिया गया इसलिए उनके ब्लॉक का चुनाव कहीं और कराया जाए। इस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सरकार को याची की नामांकन प्रक्रिया को पूरा कराने तथा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के सभी उम्मीदवारों को बिना किसी अवरोध के नामांकन दाखिल करने की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करें राज्य चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि 5 जुलाई 2021 को सर्कुलर जारी कर सभी जिलाधिकारियों को निष्पक्ष ढंग से ब्लॉक प्रमुख चुनाव संपन्न कराने को निर्देशित किया गया है।
आजमगढ़ की अस्मिता सिंह ने भी दाखिल की थी याचिका
इससे पहले आजमगढ़ की रहने वाली अस्मिता सिंह ने इसी संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके बताया था कि वह पल्हना ब्लाक, आजमगढ़ से वह ब्लाक प्रमुख प्रत्याशी है। प्रमुख का चुनाव लड़ने की वजह से उन्हें पुलिस व अन्य तरीकों से अनायास परेशान किया जा रहा है। उन्हें और उनके परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। लिहाजा उनकी तथा उनके परिवार की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए।
इस मामले में हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केशरवानी और न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की डबल बेंच ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के सभी उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश देते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 12 जुलाई की डेट तय की है।
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