रामपुर में अब से 6 साल पहले लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और जबरदस्ती दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। लैंगिक अपराधों से जुड़े मामलों के विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है।
2016 में दर्ज करवाया गया था केस
लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और जबरदस्ती दुष्कर्म करने का मामला जिले के स्वार थाना क्षेत्र से संबंधित है। थाना क्षेत्र के धर्मेन्द्र पुत्र हेतराम निवासी ग्राम बथुआखेड़ा द्वारा इसी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला- फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने का मामला जनवरी 2016 में दर्ज कराया गया था। इसकी विवेचना थाना स्वार पुलिस द्वारा की गयी।
2016 में हुई थी आरोपी की गिरफ्तारी
बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के चर्चित मामले में लैंगिक अपराधों से संरक्षण से संबंधित विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में सजा सुनाई है। थाना स्वार पुलिस ने इस मामले में नामजद आरोपी धर्मेन्द्र को फरवरी 2016 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब इस मामले में विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण एक्ट द्वारा धर्मेन्द्र को 7 साल का कठोर कारावास एवं 20 हजार रूपए का जुर्माना लगा है।
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