आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर को एक बार फिर झटका लगा है। प्रयागराज उच्च न्यायालय के आदेश पर आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति पर जिला प्रशासन ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन के मुताबिक यूनिवर्सिटी के अंदर 13.8 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति की जमीन पर पिलर लगाकर तार से हदबंदी शुरू कर दी गई है।
हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम ने शुरू कराई हदबंदी
प्रयागराज उच्च न्यायालय द्वारा एक हफ्ते पहले आजम खान को शत्रु संपत्ति मामले में सशर्त जमानत दी गई थी। साथ ही न्यायालय द्वारा सशर्त जमानत देते हुए आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में कब्जाई गई शत्रु संपत्ति पर पैमाइश कर कब्जा करने का भी आदेश दिया गया था। यूनिवर्सिटी के अंदर 13.8 हेक्टेयर जमीन शत्रु संपत्ति की है, जिस पर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के निर्देश पर एसडीएम सदर मनीष मीणा को पैमाइश कर पिलर गाड़ कर तार से हदबंदी करने के निर्देश दिए गए थे।
4 हजार मीटर तार से होगी हदबंदी
एसडीएम सदर मनीष मीणा ने बताया कि आज राजस्व विभाग के लेखपालों की टीम ने एसडीएम सदर की निगरानी में यूनिवर्सिटी के अंदर शत्रु संपत्ति पर पिलर गाड़ कर तार से हदबंदी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। करीब 4 हजार मीटर तार से हदबंदी की जाएगी, जिसमें कई दिन लगेंगे। इससे आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को भी झटका लगता नजर आ रहा है।
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