रामपुर पुलिस द्वारा आजम खान की मांगी गई रिमांड को MP-MLA कोर्ट ने खारिज कर दिया। पुलिस द्वारा आजम खान की रिमांड 3 स्कूलों की मान्यता प्राप्त करने में की गई जालसाजी के संबंध में मांगी गई थी। 3 दिन के लिए मांगी गई पुलिस रिमांड को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
वहीं आजम खान के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि शत्रु संपत्ति और 3 स्कूलों की मान्यता प्रकरण में उनके जमानत के परवाने तैयार हो गए हैं। इन्हें सीतापुर कारागार भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आजम खान को आज अंतरिम जमानत दी गई है। कोतवाली सदर में आजम खान के खिलाफ स्कूलों में मान्यता में जालसाजी के प्रकरण में विवेचक द्वारा पीसीआर लगाई गई थी। इसी की सुनवाई MP-MLA कोर्ट में हुई। विवेचक ने आजम खान की 3 दिन के लिए इस मामले में पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी।
पुलिस द्वारा मांगी गई इस रिमांड को MP-MLA कोर्ट ने निरस्त कर दिया। थाना सदर कोतवाली के विवेचक राजेंद्र सिंह ने बताया, MP-MLA कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के आधार पर PCR को कैंसिल कर दिया।
2 परवाने कोर्ट ने किए जारी, भेजे जाएंगे सीतापुर
MP-MLA कोर्ट ने आजम खान के 2 मामलों में आज परवाने जारी किए हैं। परवाने यानी रिहाई आदेश, सीतापुर कारागार भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही दोनों परवाने सीतापुर कारागार पहुंच जाएंगे, जिससे आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। यह दोनों मामले आजम खान के 3 स्कूलों में मान्यता प्राप्त करने के लिए किए गए फर्जीवाड़े और शत्रु संपत्ति कब्जाने के आरोप को लेकर हैं।
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