सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश पर 14 मई को सहारनपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादकारी त्वरित, सस्ता व सुगम न्याय का लाभ उठा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज अश्वनी कुमार त्रिपाठी ने 14 मई को लगने वाली लोक अदालत को लेकर सभी अधिकारियों, अधिवक्ताओं को दिशा-निर्देश दिए है। कोर्ट में अधिक से अधिक मोटर दुर्घटना के वादों का निस्तारण होगा।
जिला जज ने अधिकारियों की ली बैठक
अदालत परिसर में जिला जज अश्वनी त्रिपाठी के विश्राम कक्ष में अपर नगर आयुक्त, अध्यक्ष सहारनपुर विकास प्राधिकरण, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सहायक जिला पूर्ति अधिकारी, अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग, एआरटीओ, जिला सूचना अधिकारी के साथ बैठक की थी।
जिला जज ने अपर नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि शहर में जितनी भी एलईडी चल रही है। सभी में लोक अदालत का एडवरटाइजिंग कराया जाए। अधिशासी अधिकारी बिजली विभाग को निर्देशित किया कि वह राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार वाहन के माध्यम से पूरे जिले में कराए।
मुफ्त में अधिवक्ता कराया जाएगा मुहैया
राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी न्यायालयों में लंबित सिविल प्रकृति के मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। जिसके लिए लोग प्रार्थना पत्र देकर अंतिम आदेश, निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लंबित मामलों से छुटकारा पा सकते हैं।
यदि कोई वादकारी निर्धन व अशिक्षित है तो प्राधिकरण उसे मुफ्त में अधिवक्ता मुहैया कराएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णय के बाद कोई अपील नहीं की जाती है। इसमें शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद, एनआईए एक्ट के वाद, धन वसूली के वाद, मोटर वाहन दुर्घटना के वाद, लेबर एवं एम्लायमेंट विवाद, बिजली और पानी के बिल इत्यादि से संबंधित मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।
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