संतकबीरनगर में कोविड के चलते अनाथ हुए बच्चों के लिए चलाई गई मुख्यमन्त्री बाल सेवा योजना में बड़ा बदलाव किया है। इसका नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य कर दिया गया है। इसके तहत अब केवल कोविड के चलते ही नहीं बल्कि किसी भी कारण से अनाथ हुए सभी 18 साल तक की उम्र के बच्चों को ढाई हजार रुपए हर माह मिल रहे हैं।
इसके साथ ही 18 से 23 वर्ष तक के उन बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो कोविड या अन्य किसी कारणों से अनाथ हुए हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. श्वेता ने बताया कि इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिनके माता या पिता में से एक या फिर दोनों की मौत मार्च 2020 के बाद हुई है। इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को मिल सकेगा।
हर महीने मिलते हैं 2500 रुपए
इस योजना के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवार के बच्चों को हर महीने 2500 रुपए की सहायता धनराशि दी जायेगी। यदि अनाथ हुए बच्चे की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो उस बच्चे को 23 साल की उम्र पूरी होने तक या ग्रेजुएशन पूरा होने तक या दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा, योजना का लाभ मिलता रहेगा। इसमें कक्षा 12 तक की पढ़ाई, राजकीय महाविद्यालय,विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा करने वालों को भी शामिल किया गया है।
राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भी लाभ
इसके अलावा नीट, क्लैट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की या राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में सफल बच्चे भी इस योजना का लाभ पाएंगे। जिले में अब तक कुल 170 बच्चों को इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। बाल सेवा योजना से मिला बड़ा सहाराजिले के धनघटा थानाक्षेत्र के एक गांव के निवासी दो बच्चों के माता-पिता दोनों की मौत फरवरी 2022 में हो गयी। बड़े भाई 17 वर्षीय सुनील ( बदला हुआ नाम ) बताते हैं कि उन्होंने इस योजना के तहत फार्म भरा था। दोनों भाइयों को अभी तक 15 हजार रुपए तीन महीने की पहली किस्त के रूप में मिले। दूसरी किस्त आने वाली है।
बेहतर तरीके से हो सके पढ़ाई
छोटा भाई इंटरमिडिएट की पढ़ाई कर रहा है। इस योजना से मिले पैसे से उनकी पढ़ाई बेहतर तरीके से हो रही है और जीवन यापन करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अगर योजना नहीं रहती तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता। कोविड से मौत की नहीं है बाध्यताकेवल कोरोना से मृत अभिभावकों के बच्चों के लिए सरकार ने ‘उत्तर-प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ शुरू किया था।
इन प्रपत्रों की होगी जरूरत
इसमें 18 वर्ष तक के सिर्फ उन बच्चों को ही 4000 रुपए प्रतिमाह देने की व्यवस्था है, जिनके अभिभावक की मौत कोरोना के करण हुई, लेकिन नई योजना इससे पूरी तरह से अलग है। इस योजना का लाभ पाने के लिए बच्चे का आधार कार्ड, उनके माता या पिता की मृत्यु पर मार्च 2020 के बाद जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चों का बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र आवश्यक है। योजना के तहत अगर पति की मौत हुई है तो पत्नी को विधवा पेंशन से भी आच्छादित किया जाएगा।
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