श्रावस्ती। जनपद की जिलाधिकारी नेहा प्रकाश के निर्देश पर जिला आबकारी विभाग द्वारा बताया गया कि पीओएस मशीन पर स्कैन करने के बाद ही अब शराब की बिक्री जिले में की जायेगी। इससे नकली शराब की बिक्री पर लगाम लग सकेगी वही दुकानदार स्टॉक में घाल-मेल नहीं कर सकेगें। बिना पीओएस0 मशीन के शराब की बिक्री करने वाले के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।
शराब की बिक्री
समस्त आबकारी की दुकानों से पीओएस मशीन से स्कैनिंग के बाद बिक्री से ओवररेटिंग अवैध मिलावटी बिना ड्यूटी पेड शराब की बिक्री आबकारी दुकान के काउन्टर से नहीं हो सकेगी। वही एक-एक शीशी का भी अब पूरा हिसाब-किताब रखा जायेगा। जो ऑनलाइन रिकार्ड होता रहेगा। इसी प्रक्रिया के तहत आज से जिले के सभी लाइसेंस धारकों पीओएस डिवाइस का वितरण कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी श्रावस्ती से शुरू कर दिया गया है।
124 दुकानों को पीओएस मशीन दी जा रही जनपद में शराब व बियर की सभी 124 दुकानों को पीओएस मशीन दी जा रही है।यदि कोई विक्रेता या लाइसेंसी की तरफ से डिवाइस में तोड़-फोड़ या छेड़-छाड़ की जायेगी अथवा चोरी होने की दशा में सुरक्षा की जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी। ऐसे दुकानदारों पर बत्तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। सभी डिवाइस लाइसेंस धारकों को मुफ्त दी जा रही है इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर शपथ-पत्र भी लिया जा रहा है।
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