श्रावस्ती जिले में एक सामूहिक हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोषियों पर 56800 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा करने पर हर अभियुक्त को दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
24 साल पुराना है मामला
अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह के अनुसार मामला 24 वर्ष पुराना है। ग्राम तुरहनी रज्जब थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती के सत्तार के खेत मे जमील की बकरी रस्सी तोड़ कर चली गई थी। जब जमील का लड़का कल्लू अपनी बकरी पकड़ने सत्तार के खेत पर गया तो सत्तार ने मां बहन की गाली देते हुए कल्लू को थप्पड़ मार दिया। सत्तार बकरी लेकर अपने घर की तरफ जाने लगा तब कल्लू का चचेरा भाई अब्दुल रहमान सत्तार के पीछे फारूक पुत्र हबीब के दरवाजे पर पहुंचा। वहां पर सत्तार से इसी बात को लेकर कहासुनी और मारपीट होने लगी। मारपीट में दोनों पक्षों से 2 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और तीसरे मुजीबउरहमान की मृत्यु बहराइच जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई।
दोनों पक्षों की ओर से दर्ज हुआ था केस
दोनों पक्षों से मुकदमा पंजीकृत हुआ मामले की विवेचना थानाध्यक्ष सोनवा ने किया। इस प्रकरण में शब्बीर वा मुजीब उर रहमान की हत्या हुई थी। विवेचक ने 16 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय पर चार्ज शीट प्रस्तुत किया। इस दौरान मुकदमे में नामजद दो अभियुक्त रियासत व जब्बार की मृत्यु हो गई थी। मामले का विचारण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक )कोर्ट पर हुआ। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज देव गुप्ता ने किया।
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