सीतापुर में पुलिस ने दुष्कर्म के बाद महिला को जलाने जैसी जघन्य वारदातों पर लगाम लगाने के लिए इन वारदातों में शामिल अभियुक्तों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (1980) के तहत NSA के तहत कार्यवाई की गयी है। पुलिस ने 9 माह पूर्व हुई एक विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म के बाद जिन्दा जलाने के प्रयास में आरोपित बेटे पर NSA के तहत कार्यवाई की है। वारदात में शामिल मुख्य अभियुक्त पिता पर भी NSA के तहत पहले कार्यवाई की जा चुकी है। पुलिस ने जेल में बंद अभियुक्त बेटे को आदेश तामिल करवाया है।
25 फरवरी 2021 को हुई थी वारदात
बीती 25 फरवरी 2021 की देर शाम थाना नैमिषारण्य क्षेत्र में एक अर्धविक्षिप्त महिला अपनी ससुराल से भागकर बाजार आ गयी। इस दौरान बाजार में ठेलिया चलाने वाले पिता रामकिशुन निवासी मजरा मरेली उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले आया और उसे घर के बाहर बने कमरे में बुरी नियत से रख लिया। आरोप है कि इस दौरान ठेलिया चालक रामकिशुन और उसके बेटे पंकज ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया।
हालांकि, स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। इस जघन्य वारदात के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश फैला और न्याय की मांग उठी। पुलिस ने मामले में पिता पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना पूर्ण करते हुए दोनों को दोष सिद्ध करते हुए चार्जशीट मार्च महीने में न्यायालय में दाखिल कर दिया।
NSA के तहत पिता पुत्र पर हुई कार्यवाई
वारदात में शामिल पिता रामकिशुन को पुलिस ने मुख्य अभियुक्त बनाते हुए जुलाई माह में ही NSA के तहत कार्यवाई की थी लेकिन जुर्म में बराबर की संलिप्तता पाये जाने पर पुलिस ने अभियुक्त बेटे पर भी आज राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत NSA के तहत कार्यवाई की। एसपी आर।पी।सिंह का कहना है कि दुर्दान्त अपराधियों पर इस तरह की कार्यवाई से अन्य अपराधियो में भय का माहौल व्याप्त होगा और जघन्य वारदातों पर लगाम लग सकेगी।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.