सुलतानपुर से बीजेपी की नगरपालिका अध्यक्ष को आज जमानत मिल गई है। अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने आज स्पेशल कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी। इस पर कोर्ट ने बहस सुनने के बाद भाजपा नेता व नगर पालिका चेयरमैन बबिता जायसवाल को जमानत दिया है। दो दिन पूर्व कोर्ट ने चेयरमैन समेत समेत दो के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया था।
अभियोगी चंद्रप्रकाश ने नगर पालिका चेयरमैन बबिता जायसवाल, उनके पति अजय जायसवाल, सहआरोपी निर्भय सिंह, अंशुमान सिंह व शैलेंद्र उर्फ अजय प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इन पर करीब सवा करोड़ रुपये से जुड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के चलते सुनियोजित ढंग से दलित समेत अन्य पर हमला करने व धमकाने का आरोप था। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व नगर पालिका कार्यालय परिसर में मारपीट के सम्बंध में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था।
तीन आरोपी कर चुके हैं सरेंडर
मामले में तीन आरोपी कोर्ट में आत्मसमर्पण कर करा चुके हैं और अब जमानत पर हैं। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष बबिता जायसवाल व शैलेंद्र उर्फ अजय प्रताप सिंह कई पेशियों से गैर हाजिर चल रहे हैं। जिस पर स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट नवनीत कुमार गिरी की कोर्ट सख्त हो गई और कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
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