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  • Nomination For 2022 Uttar Pradesh Assembly Election In Varanasi Will Start From 10 February And Last Date For Withdrawal Of Nominations Is 21 February; Voting Will Be Held On 7 March

वाराणसी में 10 फरवरी से शुरू होगा नामांकन:विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 फरवरी; मतदान सात मार्च को

वाराणसीएक वर्ष पहले
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निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 का कार्यक्रम घोषित किया गया है। वाराणसी के उप-जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने मंगलवार को बताया कि जिले में नामांकन की प्रकिया 10 फरवरी से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना 10 फरवरी, नामांकन की अंतिम तिथि 17 फरवरी, नामांकन पत्रों की जांच 18 फरवरी और नाम वापसी के लिए अंतिम तिथि 21 फरवरी निर्धारित की गई है।

वाराणसी में मतदान सात मार्च को और मतगणना 10 मार्च को होगी। निर्वाचन प्रक्रिया 12 मार्च से पहले ही पूरी कर ली जाएगी। 12 और 13 फरवरी को अवकाश होने के कारण नामांकन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। नामांकन स्थल पर उम्मीदवार के अतिरिक्त सिर्फ दो लोग ही प्रवेश करेंगे।

विधानसभा के लिए नामांकन यहां होगा

  • 384- पिंडरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नामांकन न्यायालय कक्ष, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रोटोकॉल) होगा।
  • 385- अजगरा (अ.जा.) का नामांकन न्यायालय कक्ष, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी होगा।
  • 386- शिवपुर का नामांकन न्यायालय कक्ष, मुख्य राजस्व अधिकारी होगा।
  • 387- रोहनिया का नामांकन न्यायालय कक्ष, अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) होगा।
  • 388- वाराणसी उत्तरी का नामांकन न्यायालय कक्ष, अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) होगा।
  • 389- वाराणसी दक्षिणी का नामांकन न्यायालय कक्ष, अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय) होगा।
  • 390- वाराणसी कैंटोनमेंट का नामांकन न्यायालय कक्ष, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि./रा.) होगा।
  • 391- सेवापुरी का नामांकन न्यायालय कक्ष, अपर जिला मजिस्ट्रेट (ना./आ.) होगा।

नामांकन के लिए यह है जरूरी

  • प्रत्याशी भारत का नागरिक हो और उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो।
  • उम्मीदवार की उम्र 25 वर्ष से कम न हो।
  • यदि उम्मीदवार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है, तो उसे साक्ष्य स्वरूप मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति देनी होगी।
  • मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/ राज्यीय दल के उम्मीदवार के लिए एक-एक प्रस्तावक आवश्यक है।
  • पंजीकृत एवं निर्दलीय अमान्यता प्राप्त उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक होने चाहिए।
  • प्रस्तावक संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का होना चाहिए।
  • कोई उम्मीदवार दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता।
  • सामान्य जाति के लिए जमानत की धनराशि 10,000 रुपए है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 5,000 रुपए है।
  • शपथ पत्र प्रारूप-26 10 रुपए के स्टांप पेपर पर नोटरी हलफनामा देना आवश्यक है।
  • नामांकन तिथि से तीन माह के अंदर की पांच फोटोग्राफ देनी होगी। फोटो वाइट / ऑफ वाइट बैक ग्राउंड के स्टैंप साइज (2 सेमी x 25 सेमी) की होनी चाहिए, जिसमें पूरा चेहरा सीधे कैमरे की तरफ होना चाहिए। चेहरे की सरल अभिव्यक्ति हो और आंखें खुली होनी चाहिए। फोटो उम्मीदवार की सुविधानुसार रंगीन अथवा ब्लैक एंड वाइट हो सकती है। फोटो साधारण कपड़े में होना चाहिए। वर्दी में फोटो की अनुमति नहीं है। टोपी / हैट न लगाई जाए और काले रंग का चश्मा भी न लगाया जाए।
  • प्रतिज्ञान / शपथ करना आवश्यक है। आयोग द्वारा अयोग्य न घोषित किया गया हो।
  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
  • राजनीतिक दलों का अधिकार पत्र फार्म ए और बी होना चाहिए। नामांकन से एक दिन पूर्व निर्वाचन के उपयोग के लिए नया बैंक खाता खोला जाना चाहिए।
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