वाराणसी में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण में लापरवाही करने वाले स्कूलों को लेकर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सख्त रुख अख्तियार किया है। 9 स्कूलों के प्रधानाचार्यों को शुक्रवार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न आपको तत्काल निलंबित न कर दिया जाए। इसके साथ ही विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों से पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत आपराधिक कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने सभी 9 विद्यालयों के प्रबंधकों / प्रधानाचार्यों को तत्काल स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। स्पष्टीकरण के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इन स्कूलों को जारी किया गया नोटिस
सीएमओ ने DM को दी थी सूचना
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम- 2005 के तहत आदेश जारी किया कि जनपद वाराणसी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 14 से 16 जनवरी तक हर हाल में खोला जाए। इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी विद्यालयों के प्रबंधकों / प्रधानाचार्यों को दी गई थी। इस संबंध में आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से कतिपय विद्यालयों द्वारा शासन के आदेश का अनुपालन नहीं कराए जाने और छात्रों का कोविड टीकाकरण नहीं कराए जाने की सूचना मिली।
इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित विद्यालयों के प्रबधंक / प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी कर तत्काल स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। कोविड टीकाकरण के काम में किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। आगे भी जिस स्तर पर इस काम में लापरवाही मिलेगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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