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कार्यकाल खत्म होने पर सरपंच पद गया लेकिन अधिकार नहीं, क्योंकि समितियों में भी यही प्रमुख

एक वर्ष पहले
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सरपंच के हस्ताक्षर से किसी तरह का आहरण पंचायत से नहीं होगा

जिले की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया। कार्यकाल खत्म होने के बाद पंचायत का संचालन प्रशासनिक समिति करेगी। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 8 मार्च को आदेश जारी किए हैं। वर्तमान सरपंच और पंच इस समिति में सदस्य होंगे। कार्यकाल खत्म होने के बाद सरपंच के हस्ताक्षर से किसी तरह का आहरण पंचायत से नहीं होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अपर सचिव शोभा निकुंम ने प्रशासनिक समितियां बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक समिति के प्रधान और पंचायत सचिव के हस्ताक्षर से पंचायत के सभी आहरण हो सकेंगे। इसमें समिति के प्रधान के तौर पर सरपंच को ही जिम्मेदारी दी गई।

बनेगी प्रशासनिक समिति : प्रशासनिक समिति का गठन प्रशासन करेगा। इसमें सरपंच और पंच सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। ग्राम पंचायत कार्यकाल 2015-2020 समाप्त होने के पूर्व सरपंच रहे व्यक्ति को प्रशासनिक समिति का प्रधान बनाया जाएगा। समिति ऐसे दो सदस्य मनोनीत करेगी जिनका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होगा। ग्राम पंचायत चुनाव होने तक यह समिति ही पंचायत का संचालन करेगी।

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