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कर्मचारी बोला- 6 किमी के दायरे में बनेगा पास, नियम 20 किमी का

एक वर्ष पहले
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हर दिन टोल से निकलने वाले अशोकनगर सहित 20 किमी के दायरे के लोगों पर पड़ रहा अतिरिक्त भार

ऐसे बनता है मंथली पास

मंथली पास बनाने के लिए गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की फोटो कॉपी और जिस व्यक्ति के नाम गाड़ी है उसका एड्रेस प्रूफ अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जमा किए दस्तावेज टोल टेक्स कर्मचारी कंपनी के भोपाल स्थित कार्यालय में भेजते हैं जहां से 10 दिन में पास बन कर आ जाता है। इसके बाद हर महीने पास को 85 से 90 रुपए देकर रिन्यू कराना पड़ता है।

प्रवीण शर्मा, मैनेजर आर्यावर्त टोल वेज प्राइवेट लिमिटेड अशोकनगर।

राजीव श्रीवास्तव, महाप्रबंधक एमपीआरडीसी, ग्वालियर मप्र

टोल प्लाजा पर मंथली पास बनाने में मनमानी

अशोकनगर| टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की मनमानी से वाहन चालकों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। यहां से निकलने वाले वाहनों पर मंथली पास बनाने का नियम है लेकिन कर्मचारियों की मनमानी से वे नियमों को ही नहीं मान रहे। जहां कर्मचारी टोल प्लाजा की परिधि से 6 किमी क्षेत्र में रहने वाले वाहन मालिकों के पास बनाने का हवाला दे रहे हैं जबकि एमपीआरडीसी के अधिकारी 20 किमी के दायरे का नियम बता रहे हैं।

अशोकनगर के राधाकिशन शर्मा, हरभजन सिंह ने बताया कि महीने में 20 बार ईसागढ़ आना जाना होता है। उन्हें रोजाना टोल टेक्स पर पर्ची कटाना पड़ती है। मंथली पास की जानकारी के लिए इमला के टोल प्लाजा पर पूछा तो पहले तो कर्मचारी ने मंथली पास बनाने से मना कर दिया फिर बाद में टोल प्लाजा की 6 किमी की परिधि में रहने वाले लोगों के ही पास बनाने के नियम का हवाला देने लगा। अशोकनगर से टोल प्लाजा 9 किमी है इसलिए मंथली पास बनाने से साफ मना कर दिया।
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