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घर में घुसकर मारपीट करने वाले पिता-पुत्रों को मिली 6-6 माह की सजा
अशोकनगर| प्लाट को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की पिता-पुत्रों ने घर में घुसकर डंडे, हॉकी और लोहे के सरिए से मारपीट कर दी। 6 साल पहले हुए विवाद के इस मामले में न्यायालय ने आरोपियों को 6-6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
14 मार्च 2014 को फरियादी रमेश ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि प्लाट को लेकर विवाद हो गया था। जब वह प|ी और बेटे के साथ घर पर थे तभी आरोपियों ने घर पर आकर डंडे, हॉकी और लोहे के सरिए से मारपीट करना शुरू कर दिया। चूल्हे की जलती लकड़ी को पैर में मार दिया जो कपड़ों में लग गई जिससे आग लग गई थी। न्यायालय ने आरोपी मलूका उर्फ प्रेमनारायण पुत्र मनीराम शर्मा, रमाशंकर पुत्र मनीराम शर्मा, मनोज कुमार पुत्र मनीराम शर्मा निवासी शशेन्द्र गली को अलग-अलग धाराओं में 6-6 माह का कारावास और एक-एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं अन्य धाराओं में न्यायालय उठने तक कारावास और 500-500 रुपए का दंड लगाया है।