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सरपंची गई, लेकिन ताकत नहीं, क्योंकि समितियों में यही प्रमुख

एक वर्ष पहले
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जिले की 447 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 12 मार्च को खत्म हो गया। कार्यकाल पूरा होने के बाद पंचायत का संचालन प्रशासनिक समिति करेगी। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। शासन ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को समिति जल्द गठित करने के आदेश जारी किए हैं। जिले में शुक्रवार को समितियों का गठन होगा जिसमें सरपंच, प्रधान और पंच सदस्य होंगे। जिले की भिंड, मेहगांव, लहार, गोहद, अटेर, रौन-मिहोना जनपद की 447 पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरपंच के हस्ताक्षर से किसी तरह का आहरण पंचायत से नहीं होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अपर सचिव शोभा निकुम ने कलेक्टर को प्रशासनिक समितियां बनाने के लिए कहा है। समिति के प्रधान और पंचायत सचिव के हस्ताक्षर से पंचायत के आहरण होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में काम प्रभावित नहीं हो इसको लेकर जिला पंचायत ने समितियां गठन को लेकर तैयार कर ली है।

ऐसे बनेगी समिति

पंचायत कार्यकाल समाप्त होने पर सरपंच को प्रशासनिक समिति का प्रधान बनाया जाएगा। दो सदस्य मनोनीत किए करेगी जिनका नाम पंचायत की मतदाता सूची में होगा। पंचायत चुनाव तक ये समिति पंचायत का संचालन करेगी।

2 साल से सरपंचों को नहीं मिला मानदेय

ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया है। लेकिन सरपंच व पंचों को 2 साल से मानदेय नहीं मिला है। उन्हें 1750 रुपए मानदेय दिया जाता है। पंचों को प्रति बैठक 200 रुपए मिलते है। उन्हें तो इस कार्यकाल में एक भी रुपया नहीं मिला।

प्रशासनिक समिति गठित करेंगे

आईएस ठाकुर, सीईओ जिला पंचायत भिंड
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