छात्रों को सुनो और फैसले का रिव्यू करो : सुप्रीम कोर्ट
भोपाल/जबलपुर| सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस की फीस वृद्धि का मामला हाईकोर्ट की इंदौर बेंच को वापस भेज दिया है। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े और जस्टिस नागेश्वर राव की खंडपीठ ने हाईकोर्ट को कहा है कि इस मामले में सभी प्रभावित छात्रों को पक्षकार बनाकर उन्हें भी सुनवाई का मौका दो, और उसके बाद पूर्व फैसले का रिव्यू करो। दरअसल, एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी ने 3 जुलाई 2017 को 2017-18 के सत्र के लिए निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए 6 लाख 50 हजार रुपए वार्षिक फीस निर्धारित की थी। इसके बाद अपीलीय अथॉरिटी ने भी 11 जुलाई 2017 को एएफआरसी के फैसले को बरकरार रखा था। इंदौर के अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने उक्त फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 13 नवंबर को फीस बढ़ाकर 8 लाख 67 हजार रुपए करने के निर्देश दिए। कॉलेज के छात्रों श्रुति मिश्रा, हरि प्रकाश मचार आदि ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।