Dainik Bhaskar
Dec 03, 2019, 12:09 PM ISTभोपाल। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) वर्ष 2017 में हुई फैकल्टी भर्ती के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने डायरेक्टर और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएआरडी) के सचिव को नोटिस जारी किया है। इन दोनों अधिकारियों को सुनवाई के लिए मंगलवार को बुलाया गया है।
दरअसल, भर्ती प्रक्रिया को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसके चलते मैनिट की एक फैकल्टी की शिकायत पर दिल्ली स्थिति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक बार पहले भी सुनवाई के लिए बुलाया गया था, लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे। इसके चलते आयोग ने मैनिट के डायरेक्टर और एमएचआरडी के सचिव को सिटिंग नोटिस जारी कर सुनवाई में शामिल होने के निर्देश दिए थे।
इसलिए इस बार चेतावनी जारी की गई है कि यदि इस सुनवाई में शामिल नहीं होते है तो आयोग न्यायालयीन कार्रवाई शुरू कर सकता है। संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। मैनिट की ईएसई डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मी कुमरे आयोग में भर्ती में गड़बड़ी होने की शिकायत की थी। इसके चलते आयोग ने इस शिकायत पर विमर्श कर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। कुमरे का आराेप है कि उनके साथ भेदभाव किया गया है और उनकी योग्यता को दरकिनार कर अयोग्य उम्मीदवार को चुन लिया गया।
गलत डॉक्यूमेंट लगाने वाले प्रमोट
इलेक्ट्रानिक्स डिपार्टमेंट्स की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. कुमरे ने मैनिट में हुई भर्ती-2017 पर सवाल खड़े किए। इसमें अनियमितताएं गिनाईं और आरोप लगाया है कि ऐसे लोगों को प्रमोट कर दिया गया जिन्होंने गलत दस्तावेज लगाए और जिन्होंने सही काम किया है, उन्हें दरकिनार कर दिया गया।